Tuesday, November, 04,2025

कोविड में मृत निजी चिकित्सकों को मिलना चाहिए बीमा का लाभ

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने निजी क्लीनिक, औषधालयों और गैर-मान्यता प्राप्त अस्पतालों में कोविड-19 से लड़ते हुए जान गंवाने वाले चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को बीमा पॉलिसी में शामिल नहीं किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए मंगलवार को कहा कि यदि न्यायपालिका चिकित्सकों का ध्यान नहीं रखेगी और उनके लिए खड़ी नहीं होगी तो समाज उसे माफ नहीं करेगा।

न्यायाधीश पी एस नरसिम्हा और न्यायाधीश आर महादेवन की पीठ ने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बीमा कंपनियां वैध दावों का निपटारा करें और यह धारणा सही नहीं है कि निजी चिकित्सक मुनाफा कमाने के लिए काम कर रहे हैं। पीठ ने कहा, अगर आपके अनुसार यह शर्त पूरी होती है कि वे कोविड-19 से निपटने के लिए काम कर रहे थे और कोविड के कारण उनकी मौत हुई है तो आपको बीमा कंपनी को भुगतान करने के लिए बाध्य करना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि वे सरकारी ड्यूटी पर नहीं थे, यह धारणा सही नहीं है कि वे मुनाफा कमा रहे थे।

मुंबई हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई

शीर्ष अदालत मुंबई हाई कोर्ट के नौ मार्च 2021 के आदेश के खिलाफ दायर प्रदीप अरोड़ा और अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मुंबई हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि निजी अस्पताल के कर्मचारी बीमा योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं, जब तक कि राज्य या केंद्र सरकार द्वारा उनकी सेवाओं की मांग न की जाए। किरण भास्कर सुरगड़े नाम की महिला ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। उनके पति ठाणे में एक निजी क्लिनिक चलाते थे और 2020 में कोरोना वायरस के कारण उनकी मौत हो गई थी।

केंद्र को योजनाओं के आंकड़े उपलब्ध कराने का निर्देश

शीर्ष अदालत ने केंद्र को प्रधानमंत्री बीमा योजना के अलावा उपलब्ध अन्य समान या समानांतर योजनाओं के बारे में प्रासंगिक आंकडे और जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा, हमें आंकड़े और प्रधानमंत्री योजना के अलावा उपलब्ध अन्य समानांतर योजनाओं के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। हम सिद्धांत निर्धारित करेंगे और उसके आधार पर बीमा कंपनी से दावे किए जा सकेंगे। बीमा कंपनी को हमारे फैसले के आधार पर विचार करना और आदेश पारित करना है।

बीमा कंपनी ने कर दिया था दावा खारिज

बीमा कंपनी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत किरण के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उनके पति के क्लिनिक को कोविड-19 अस्पताल के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। पीएमजीकेपी की घोषणा मार्च 2020 में की गई थी और तब से इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। पीएमकेजीपी योजना के तहत स्वास्थ्य कर्मियों को 50 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाता है जो संक्रमण से जान गंवाने वाले कोविड योद्धाओं के आश्रितों के लिए एक सुरक्षा कवच बन गया है।

प्रशिक्षु चिकित्सकों को मानदेय नहीं देने पर NMC को फटकार

सुप्प्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश भर में प्रशिक्षु चिकित्सकों को मानदेय भुगतान सुनिश्चित करने में विफल रहने को लेकर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) को कड़ी फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने इस चूक को बेहद चिंताजनक और अनुचित करार दिया, विशेष रूप से जब युवा चिकित्सक लंबे समय तक काम करते हैं। न्यायाधीश अरविंद कुमार और एन वी अंजारिया की पीठ ने एनएमसी की निष्क्रियता पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रशिक्षु चिकित्सक अक्सर दिन में 18 घंटे से अधिक काम करते हैं और मानदेय का भुगतान वह न्यूनतम राशि है जिसके वे हकदार हैं। पीठ ने कहा, एनएमसी के आचरण की निंदा की जानी चाहिए क्योंकि प्रशिक्षु चिकित्सकों के मानदेय भुगतान का मामला लंबे समय से इस अदालत में लंबित है और फिर भी एनएमसी गंभीरता से विचार किए बिना अपने कदम पीछे खींच रही है। इसलिए, हम यह टिप्पणी करने के लिए बाध्य हैं। शीर्ष अदालत ने चिकित्सा शिक्षा के लिए शीर्ष नियामक संस्था को अपनी नींद से जागने के लिए कहा।

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