Friday, September, 26,2025

समय पर काम पूरा नहीं कर पाते हैं कुछ जज, हो मूल्यांकन

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने कुछ उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के 'अपने काम पूरे कर पाने में असमर्थ रहने पर नाराजगी जताते हुए सोमवार को उनके "कार्य निष्पादन मूल्यांकन" का आह्वान किया।

न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि हालांकि, वह उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए 'स्कूल प्रिंसिपल' की तरह काम नहीं करना चाहती, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए एक स्व-प्रबंधन प्रणाली होनी चाहिए कि 'उनकी मेज पर फाइल की ढेर न लगे।' पीठ ने कहा, ऐसे भी न्यायाधीश हैं जो दिन-रात काम करते हैं और मामलों का शानदार निस्तारण कर रहे हैं, लेकिन साथ ही कुछ न्यायाधीश ऐसे भी हैं जो दुर्भाग्यवश काम पूरे कर पाने में असमर्थ हैं कारण चाहे जो भी हो, अच्छे या बुरे, हम नहीं जानते और शायद कुछ परिस्थितियां भी हो सकती हैं।

शीर्ष अदालत ने कहा, मान लीजिए कि एक न्यायाधीश किसी आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रहा है, तो हम उससे एक दिन में 50 मामलों पर फैसला करने की उम्मीद नहीं करते हैं और एक दिन में एक आपराधिक अपील पर फैसला करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जमानत के मामले में, अगर कोई न्यायाधीश कहता है कि मैं एक दिन में केवल एक जमानत याचिका पर फैसला करूंगा, तो यह ऐसी बात है जिसके लिए आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है।

कुछ जज अनावश्यक रूप से स्थगित रखते हैं मामले

न्यायाधीश कांत ने कहा कि कुछ न्यायाधीशों को मामलों को अनावश्यक रूप से स्थगित करने की आदत होती है। उन्होंने यह भी कहा कि यह न्यायाधीशों की छवि के लिए खतरनाक हो सकता है, जैसा कि अतीत में कुछ न्यायाधीशों के साथ हुआ है। उन्होंने कहा, प्रत्येक न्यायाधीश के पास एक स्व-प्रबंधन प्रणाली होनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके डेस्क पर मामलों की फाइल की देर न लगे। कुछ न्यायाधीशों की अधिक से अधिक मामलों की सुनवाई करने की आदत या व्यग्रता होती है और परिणामस्वरूप वे मामलों को अनावश्यक रूप से स्थगित कर देते हैं।

यह भी कहा शीर्ष अदालत ने

  • जज यह सुनिश्चित करें कि उनकी मेज पर फाइलों के ढेर न लगें
  • कुछ जज करते हैं मामलों का शानदार निस्तारण

कुछ अपीलों पर सुनवाई के दौरान की टिप्पणी

पीठ ने यह टिप्पणी कुछ आपराधिक अपीलों पर की। आजीवन कारावास और मृत्युदंड की सजा सुनाए गए कुछ दोषियों ने यह आरोप लगाते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था कि झारखंड हाई कोर्ट ने वर्षों तक फैसला सुरक्षित रखने के बावजूद, उनकी आपराधिक अपीलों पर फैसला नहीं सुनाया। हालांकि, बाद में हाई कोर्ट ने उनके मामले में फैसला सुनाया और कई दोषियों को बरी कर दिया।

पूर्व में शीर्ष अदालत ने ये दिए थे निर्देश

पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत के एक पूर्व के फैसले में कहा गया है कि जहां किसी फैसले का केवल क्रियात्मक भाग (ऑपरेटिंग पार्ट) सुनाया जाता है, वहां पांच दिनों के भीतर कारण बताए जाने चाहिए। जब तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय-सीमा में संशोधन नहीं किया जाता, उच्च न्यायालय इसका पालन करने के लिए बाध्य है।

रिपोर्ट का प्रकाशन गैर-जिम्मेदाराना

सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया के विमान के 12 जून को दुर्घटनाग्रस्त होने पर एक प्रारंभिक रिपोर्ट के चुनिंदा प्रकाशन को सोमवार को 'दुर्भाग्यपूर्ण और गैर-जिम्मेदाराना' करार दिया, जिसमें पायलटों की ओर से चूक होने को रेखांकित किया गया था। न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने दुर्घटना की स्वतंत्र, निष्पक्ष और त्वरित जांच के पहलू पर केंद्र और नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को नोटिस जारी करते हुए कहा कि पीड़ितों के परिवारों की निजता और गरिमा भी इससे जुड़ी हुई है। न्यायालय ने वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो की प्रारंभिक रिपोर्ट के कुछ पहलुओं पर गौर किया और कहा कि जांच पूरी होने तक इस प्रकार की रिपोर्ट की पूर्ण गोपनीयता होनी चाहिए। इसमें पीड़ितों की गोपनीयता और गरिमा का तत्व शामिल है। इसलिए, हमें अंतिम रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए।

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