Monday, April, 07,2025

चुनाव आयोग EVM का डेटा न करे डिलीट

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ईवीएम वेरिफिकेशन को लेकर चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि सुनवाई पूरी होने तक किसी भी मशीन का डेटा डिलीट या रीलोड नहीं किया जाए। यह फैसला एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्त्रा और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि हारने वाले उम्मीदवार को संदेह होने पर इंजीनियर को स्पष्ट करना होगा कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। साथ ही, कोर्ट ने ईवीएम वेरिफिकेशन की लागत 40 हजार रुपए अधिक बताते हुए इसे कम करने का आदेश दिया।

आयोग को लगाई फटकार

 मुख्य न्यायाधीश ने चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए कहा, हमारे पिछले फैसले का यह मतलब नहीं था कि आप ईवीएम का डेटा डिलीट करें। अब आयोग को ईवीएम की मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर डिलीट करने की पूरी प्रक्रिया कोर्ट के सामने पेश करनी होगी। मामले की अगली सुनवाई 3 मार्च से शुरू होने वाले हफ्ते में होगी।

दिल्ली में बैठकर हिंसा का प्रबंधन संभव नहीं : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भीड़ हिंसा और पीट-पीटकर हत्या की घटनाओं का दिल्ली से सूक्ष्म प्रबंधन संभव नहीं है। न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के, विनोद चंद्रन की पीठ ने 2018 के फैसले का हवाला देते हुए जनहित याचिका का निपटारा किया। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें और अधिकारी 2018 के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं और पीडितों के पास न्याय पाने के लिए सक्षम अदालतों का विकल्प उपलब्ध है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि नई भारतीय न्याय संहिता में भीड़ हिंसा को अलग अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

अपराधियों के चुनाव लड़ने पर केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब तलब

 सुप्रीम कोर्ट ने दोषी सांसदों और विधायकों के चुनाव लड़ने पर स्थायी प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को राजनीति में भाग लेने से रोकने की मांग की गई है। जस्टिस मनमोहन और दीपांकर दत्ता की बेंच ने सवाल किया, "जब अपराधी सरकारी नौकरी नहीं पा सकता, तो दोषी नेता चुनाव कैसे लड़ सकता है? सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 4 मार्च को करेगा।

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