Thursday, November, 27,2025

हिरासत में मौत व्यवस्था पर कलंक: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि हिरासत में हिंसा और मौतें भारत की व्यवस्था पर गहरा धब्बा हैं और देश अब इसे किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगा। थानों में सीसीटीवी कैमरों की कमी से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश विक्रमनाथ और संदीप मेहता की पीठ ने राजस्थान में आठ महीनों में 11 पुलिस हिरासत मौतों का उल्लेख करते हुए कड़ी नाराजगी जताई। पीठ ने स्पष्ट किया कि आप हिरासत में मृत्यु नहीं होने दे सकते। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी माना कि हिरासत में मौतों को उचित नहीं ठहराया जा सकता।

CCTV न लगाने वाले राज्यों को फटकार

सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया था, जिसमें राजस्थान में 2025 के पहले आठ महीनों में 11 हिरासत मौतों का खुलासा हुआ था। इससे पहले, 2018 में भी शीर्ष अदालत ने मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने जिन राज्यों ने आदेशों का पालन नहीं किया उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि शीघ्र आदेश की पालना हो।

हलफनामा नहीं तो अफसर होंगे तलब

पीठ को बताया गया कि अब तक केवल 11 राज्यों ने हलफनामा दाखिल किया है। मध्यप्रदेश द्वारा सभी थानों को जिला नियंत्रण कक्ष से जोड़ने की पहल की अदालत ने सराहना की। जब सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि थानों में सीसीटीवी जांच को प्रभावित कर सकते हैं, तो पीठ ने अमेरिका का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां फुटेज की लाइव स्ट्रीमिंग तक होती है। अदालत ने यह भी जोड़ा कि वह 'ओपन जेल' जैसे मॉडल पर विचार कर रही है, जो जेलों की भीड़ और हिंसा जैसी समस्याओं का समाधान हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी लंबित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को तीन सप्ताह का समय देते हुए अगली सुनवाई 16 दिसंबर को निर्धारित की है। अदालत ने स्पष्ट किया कि निर्देशों का पालन नहीं हुआ तो संबंधित अफसरों को स्वयं उपस्थित होना पड़ेगा।

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