Friday, December, 19,2025

BBMB में राजस्थान की हिस्सेदारी होगी मजबूत

नई दिल्ली: भाखड़ा-व्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) में राजस्थान को स्थायी और सशक्त प्रतिनिधित्व मिलने की दिशा में बड़ा संकेत सामने आया है। लोकसभा में केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 79(2) (क) में संशोधन कर BBMB में पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या दो से बढ़ाकर चार किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

इस बदलाव के बाद राजस्थान को बोर्ड में स्थायी सदस्य के रूप में प्रभावी भूमिका मिलने की संभावना प्रबल हो गई है। लोकसभा में विद्युत राज्य मंत्री श्रीपाद नाईक ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि भाखड़ा-ब्यास परियोजना में राजस्थान एक प्रमुख भागीदार राज्य है और वर्तमान व्यवस्था के तहत भी बोर्ड में उसका प्रतिनिधित्व मौजूद है। हालांकि, लंबे समय से यह मुद्दा उठता रहा है कि राजस्थान को BBMB में स्थायी सदस्य का दर्जा नहीं मिल पाया, जबकि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे अन्य भागीदार राज्यों का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक रहा है।

सरकार ने सदन को अवगत कराया कि BBMB में पदों का आवंटन 29 नवंबर 1988 को हुए अंतरिम समझौते के अनुसार किया गया है। जुलाई 2025 तक की स्थिति के अनुसार BBMB की कुल स्वीकृत पद संख्या में राजस्थान का हिस्सा 518 पदों का है, लेकिन इनमें से केवल 164 पद ही भरे गए हैं, जबकि 354 पद रिक्त हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रशासनिक स्तर पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व उसकी स्वीकृत हिस्सेदारी के अनुरूप नहीं हो पा रहा है। सरकार रकार ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान में BBMB में सचिव, विशेष सचिव, निदेशक (सुरक्षा एवं परामर्श) और निदेशक (मानव संसाधन विकास) जैसे प्रमुख पदों पर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान-चारों राज्यों के एक-एक अधिकारी तैनात हैं। इसके अतिरिक्त, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की धारा 79(2) (ख) के तहत BBMB में चारों राज्यों के एक-एक नामित प्रतिनिधि पहले से शामिल हैं। इस दृष्टि से तकनीकी रूप से सभी भागीदार राज्यों का प्रतिनिधित्व मौजूद है।

केंद्र सरकार धारा 79 में करेगी संशोधन

सरकार ने स्वीकार किया कि भागीदार राज्यों की मांग और संतुलन को ध्यान में रखते हुए पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या बढ़ाना आवश्यक हो गया है। इसी कारण थारा 79 (2) (क) में संशोधन का प्रस्ताव शुरू किया गया है, जिससे BBMB में मौजूदा दो पूर्णकालिक सदस्यों की जगह चार पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किए जा सकेंगे। इस संशोधन के बाद राजस्थान को भी स्थायी और निर्णायक भूमिका मिल सकेगी, जिससे जल बंटवारे, बिजली उत्पादन और परियोजना प्रबंधन में राज्य के हितों की बेहतर पैरवी संभव होगी।

57 साल की बाधा हो सकती है समाप्त

राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इसे राजस्थान के लिए एक दीर्घकालिक संस्थागत सफलता के रूप में देखा जा रहा है। यदि संशोधन लागू होता है तो 57 वर्षों से चली आ रही स्थायी प्रतिनिधित्व की बाथा समाप्त हो सकती है। जल संकट और बढ़ती मांग के दौर में BBMB जैसे बोर्ड में मजबूत उपस्थिति राजस्थान के लिए रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। फिलहाल, केंद्र सरकार के इस उत्तर ने यह संकेत स्पष्ट कर दिया है कि BBMB में राजस्थान की भूमिका को औपचारिक और स्थायी स्वरूप देने की दिशा में अब प्रक्रिया निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है।

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