Friday, September, 26,2025

ऑनलाइन गेमिंग बिल पास, रमी व पोकर पर भी रोक की तैयारी

नई दिल्ली: लोकसभा ने बुधवार को 'ऑनलाइन खेल संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025' पारित कर दिया। यह विधेयक ऑनलाइन 'मनी गेमिंग' पर रोक लगाता है और ई-स्पोर्ट्स व शैक्षणिक खेलों को बढ़ावा देने का रास्ता खुलेगा। विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच विधेयक ध्वनिमत से पारित हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे समाज की सुरक्षा के लिए आवश्यक बताते हुए कहा कि "ऑनलाइन मनी गेम समाज में एक बड़ी बुराई बन गया है। इससे परिवार बर्बाद हो रहे हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं और आर्थिक संकट गहराता जा रहा है।"

31 महीनों में 32 आत्महत्याओं का हवाला

वैष्णव ने कर्नाटक की एक रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें 31 महीनों में 32 आत्महत्याओं के मामले सामने आए। उन्होंने कहा कि अस्पष्ट एल्गोरिद्म और धोखाधड़ी की वजह से लोग अपनी पूरी जमा-पूंजी गंवा देते हैं। साथ ही, उन्होंने यह भी चेताया कि ऑनलाइन गेमिंग से धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण तक की गतिविधियां जुड़ी पाई गई हैं। कार्यवाही के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग से परिवार टूट रहे हैं और आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। सभी दलों ने इस पर कानून बनाने की मांग की थी।

ड्रीम-11 समेत फैंटेसी स्पोर्ट्स पर संकट

सभी रियल-मनी ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगेगा। इसमें फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे ड्रीम-11, रमी, पोकर और अन्य मनी-बेस्ड गेम शामिल हैं। ड्रीम-11 फिलहाल भारतीय क्रिकेट टीम का लीड स्पॉन्सर भी है। बिल राज्यसभा से पारित होने के बाद कानून बनेगा। इस कानून के लागू होते ही स्किल-बेस्ड और चांस बेस्ड दोनों तरह के मनी गेम बंद हो जाएंगे। सरकार का कहना है कि यह कदम परिवारों को आर्थिक और सामाजिक नुकसान से बचाने के लिए उठाया गया है।

विधेयक के प्रावधान

विधेयक में सभी तरह की ऑनलाइन सट्टेबाजी, जुए और 'मनी गेमिंग' को प्रतिबंधित किया गया है। इनमें पोकर, रमी जैसे खेल शामिल हैं।

  • मनी गेमिंग की पेशकश या सुविधा देने पर 3 वर्ष तक की कैद या 1 करोड़ रुपए जुर्माना।
  • मनी गेम का विज्ञापन करने पर 2 वर्ष कैद या 50 लाख रुपए जुर्माना।
  • वित्तीय लेन-देन को बढ़ावा देने पर 3 वर्ष कैद या 1 करोड़ रुपए जुर्माना।
  • बार-बार अपराध करने पर 3-5 वर्ष कैद और 2 करोड़ रुपए तक जुर्माना।
  • इन अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती घोषित करने का भी प्रावधान किया गया है।
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