Saturday, April, 05,2025

अधिग्रहीत जमीन का पांच साल तक नहीं हुआ इस्तेमाल तो लौटा दी जाएगी

नई दिल्ली: राजमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है। इसके तहत राजमार्ग विकास के लिए अधिग्रहीत भूमि के टुकड़े का पांच साल तक उपयोग नहीं होने की स्थिति में उसे जमीन के मूल मालिक को लौटाया जा सकेगा। इससे किसानों और जमीन मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी, जिनकी जमीनें कई बार सालों तक बिना इस्तेमाल के पड़ी रहती हैं।

अधिकारी ने कहा कि यदि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत अधिग्रहीत भूमि का उपयोग नहीं किया गया है, तो मौजूदा कानून के तहत इसे गैर-अधिसूचित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

उन्होंने कहा कि भूमि को गैर अधिसूचित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है, जिसे मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के भेजा गया है। अधिनियम में बदलाव का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण और सड़क किनारे सुविधाओं के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण को तेज करना और कानूनी विवादों को कम करना है। देश में राजमार्ग बुनियादी ढांचे के विकास की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह प्रावधान जरूरी है।

जमीन अधिग्रहण के लिए बनेगा पोर्टल

जमीन अधिग्रहण की सूचनाओं के लिए एक स्पेशल पोर्टल भी बनाया जाएगा। इस पोर्टल पर जमीन अधिग्रहण से जुड़ी सभी जानकारी उपलब्ध होगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया के बारे में आसानी से जानकारी मिल सकेगी।

जमीन के बाजार मूल्य का रखना होगा ध्यान

संशोधनों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मुआवजा तय करते समय पहली अधिसूचना की तारीख को जमीन के बाजार मूल्य को ध्यान में रखना होगा। यह मुआवजे के मनमाने निर्धारण पर रोक लगाएगा। प्रस्तावित बदलावों में अधिकारियों द्वारा मुआवजा तय करने, मुआवजे की राशि पर आपत्ति दर्ज कराने और मध्यस्थों के लिए निर्धारकों के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है।

कई विभागों ने संशोधन पर टिप्पणियां दी

प्रस्तावित संशोधनों पर नागरिक उड्डयन, रेलवे, रक्षा, शिपिंग, कोयला और पर्यावरण, कानूनी मामलों व राजस्व विभागों ने अपनी टिप्पणियां दी हैं। प्रस्ताव के अनुसार, सरकार भूमि अधिग्रहण के लिए नोटिस जारी करने के लिए एक विशेष पोर्टल बनाएगी। राजमार्ग खंडों के संचालन के लिए रास्ते में मिलने वाली सुविधाओं, पब्लिक यूटिलिटी, टोल और ऑफिस के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जा सकेगा।

नोटिस जारी होने के बाद कोई लेन-देन नहीं होगा

एक जरूरी प्रावधान यह भी है कि सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना जारी होने के बाद, प्रक्रिया पूरी होने तक जमीन पर कोई भी लेन-देन या अतिक्रमण नहीं किया जा सकेगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि जमीन मालिक ज्यादा मुआवजा पाने के लिए पहली अधिसूचना के बाद ही घर बना लेते हैं या दुकानें खोल लेते हैं। यह प्रावधान ऐसी स्थिति से निपटने में मदद करेगा।

  Share on

Related News

Connect With Us

visit e-papers
Epaper

आज का राशिफल

image

मेष

रुके काम बनेंगे, नौकरीपेशा और व्यापारियों के लिए शुभ।

image

वृष

आर्थिक स्थितियां बेहतर होने के साथ धनलाभ होगा।

image

मिथुन

गुरु शुभ फल देंगे, शत्रु पराजित होंगे

image

कर्क

मिलाजुला असर रहेगा, अतिरिक्त परिश्रम के साथ नौकरी पेशा को दिक्कतें आ सकती है।

image

सिंह

कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान के साथ मकान,वाहन सुख मिलेगा।

image

कन्या

कामकाज के अवसरों में वृद्धि, भाग्य का साथ मिलेगा।

image

तुला

धन की रुकावटें दूर होंगी, लाभ के अवसर बढ़ेंगे, धर्म में रुचि बढ़ेगी।

image

वृश्चिक

आर्थिक स्थिति सुधरेगी, व्यापार में निवेश संबंधी फैसले की आजादी मिलेगी।

image

धनु

लाभ में वृद्धि होगी, कोई बड़ी डील हाथ लग सकती है।

image

मकर

सुखद पलों की प्राप्ति होगी। फिजूल के खर्चे बढ़ेंगे, सुख सुविधाओं में इजाफा होगा।

image

कुंभ

धनलाभ के अवसरों में वृद्धि के साथ अपनी योजनाओं पर काम करते रहे।

image

मीन

संभलकर रहे, जल्दबाजी नहीं दिखाए। कानूनी वाद-विवादों से बचे।

Gallery