Friday, September, 26,2025

पीएम के एक फोन कॉल ने खोली GST में राहत की राह

नई दिल्ली: जीएसटी में व्यापक सुधार रातों-रात नहीं हुआ बल्कि इसकी शुरुआत माल एवं सेवा कर परिषद की पिछले साल दिसंबर में जैसलमेर में हुई बैठक से पहले ही हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को फोन कर जीएसटी को व्यवसायों के लिए सुविधाजनक बनाने और दरों को युक्तिसंगत बनाने को कहा था, जिसके बाद इस पर काम तेजी से आगे बढ़ा। यह बात स्वयं सीतारमण ने बताई है।

इसके परिणामस्वरूप बेहद सरल जीएसटी प्रणाली का रास्ता साफ हुआ, जिसमें कर की दरें कम हैं। इससे एक तरफ जहां कंपनियों के लिए अनुपालन का बोझ कम हुआ है, वहीं रोजमर्रा के इस्तेमाल के समेत लगभग 400 वस्तुओं पर कर दरें कम हुई हैं।

सीतारमण ने पीटीआई-भाषा को दिए साक्षात्कार में कहा, 'वास्तव में जीएसटी में व्यापक सुधारों का काम पहले ही शुरू हो चुका था। पीएम के फोन के बाद राजस्थान के जैसलमेर में 9 महीने पहले हुई जीएसटी परिषद की बैठक में इस पर व्यापक चर्चा की
गई। उन्होंने कहा कि फिर बजट के दौरान जब हम आयकर उपायों पर चर्चा कर रहे थे, तो पीएम ने मुझे याद दिलाया कि आप जीएसटी के ऊपर काम कर रही हैं न। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की बात सुनने के बाद मैंने यह निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कि हम जीएसटी के सभी पहलुओं की गहन समीक्षा करें, न केवल दरों और स्लैब की संख्या की, बल्कि यह भी देखें कि एक व्यवसाय के लिए यह कितना और बेहतर होगा।

पीएम ने सीतारमण पर जताया भरोसा

सीतारमण ने कहा कि मई के मध्य में मैं प्रधानमंत्री के पास गई, उन्हें जानकारी दी और बताया कि हम कदम उठाने के करीब हैं। यह एक प्रस्ताव का रूप ले सकता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप देखिए इसे कैसे जीएसटी परिषद में ले जा सकती हैं। इसके बाद नियमानुसार, हमने मंत्री समूहों को प्रस्ताव दिया और मंत्री समूहों ने उस पर विचार करना शुरू कर दिया। सीतारमण के अनुसार, वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बेहतर होगा कि यह पूरा मामला परिषद में ही रखा जाए, बजाय इसके कि वे इस प्रस्ताव पर आगे विचार करें। फिर यह सब परिषद के पास आया और परिषद ने इसे स्वीकार कर लिया। वहीं, जीएसटी परिषद ने पिछले सप्ताह बुधवार को माल एवं सेवा कर के चार स्लैब की जगह दो स्लैब करने का फैसला किया। अब कर की दरे पांच और 18 प्रतिशत होंगी, जबकि विलासिता एवं सिगरेट जैसी अहितकर वस्तुओं पर 40 प्रतिशत की विशेष दर लागू होगी। सिगरेट, तंबाकू और अन्य संबंधित वस्तुओं को छोड़कर नई कर दरें 22 सितंबर से प्रभावी हो जाएंगी।

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