Tuesday, November, 25,2025

प्रदूषण की स्थिति गंभीर है, कोर्ट मत आइए: SC

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने न केवल गंभीर चिंता जताई है, बल्कि एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि स्थिति "बहुत गंभीर" है। इसके साथ ही कोर्ट ने वकीलों से आग्रह किया कि वे अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) सुविधा का लाभ उठाएं। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस. चंदूकर की पीठ ने गुरुवार को यह टिप्पणी की। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, स्थिति बहुत गंभीर है! आप सभी यहां क्यों उपस्थित हैं? हमारे पास वर्चुअल सुनवाई की सुविधा है। कृपया इसका लाभ उठाएं। यह प्रदूषण स्थायी नुकसान पहुंचाएगा। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा, हम मास्क का उपयोग कर रहे हैं। इस पर जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि केवल मास्क ही पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को भी दिन में घना कोहरा छाया रहा और वायु गुणवत्ता लगातार तीसरे दिन 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज की गई।

दिल्ली में एक्यूआई 404

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की ओर से जारी गुरुवार सुबह के वायु गुणवत्ता बुलेटिन में एक्यूआई 404 दर्ज किया गया। सीपीसीबी सीपीसीबी के के म मुताबिक, 37 निगरानी केंद्रों में से 27 ने एक्यूआई का स्तर 'गंभीर' श्रेणी में बताया, जिनमें बुराड़ी (433), चांदनी चौक (455), आनंद विहार (431), मुंडका (438), पूसा (302), बवाना (460) और वजीरपुर (452) शामिल हैं। 'गंभीर' श्रेणी प्रदूषण के उस स्तर को दर्शाती है, जो स्वस्थ लोगों को प्रभावित कर सकता है और पहले से बीमार लोगों पर गंभीर रूप से प्रभाव डाल सकता है।

राष्ट्रीय उद्यानों के 1 किमी दायरे में खनन पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की सीमाओं से एक किलोमीटर के दायरे में सभी खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसी गतिविधियां जंगल में रहने वाले जीवों के लिए हानिकारक हैं। चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच झारखंड के सरंडा वन्यजीव अभयारण्य (एसडब्ल्यूएल) और ससांगदाबुरू संरक्षण रिजर्व (एससीआर) से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई कर रही थी। जजों ने कहा, इस न्यायालय का यह लगातार मत रहा है कि संरक्षित क्षेत्रों से एक किलोमीटर की दूरी के भीतर खनन गतिविधियां वन्यजीवों के लिए खतरनाक होंगी। गोवा फाउंडेशन मामले में ऐसे निर्देश गोवा राज्य के लिए दिए गए थे, लेकिन हम पाते हैं कि अब ऐसे निर्देश पूरे देश में लागू किए जाने चाहिए।

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