Friday, September, 26,2025

बिहार में तीन लाख मतदाताओं को नोटिस जारी

नई दिल्ली: बिहार में निर्वाचन अधिकारियों ने 'संदिग्ध नागरिकता' को लेकर लगभग तीन लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए हैं। ये तीन लाख मतदाता उन 7.24 करोड़ लोगों में शामिल हैं, जिनके नाम बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत एक अगस्त को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में हैं। अधिकारियों ने जमीनी रिपोर्ट का हवाला देते हुए शुक्रवार को बताया कि जिन लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और यहां तक कि अफगानिस्तान से आने का संदेह है। दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) ने विसंगतियां पाईं। उन्होंने बताया कि इसके बाद जमीनी स्तर पर पूछताछ की गई और नोटिस जारी किए गए। निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों द्वारा मुख्यतः पूर्वी चंणपार, पश्चिम चंपारण, मधुबनी, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और सुपौल में नोटिस जारी किए गए। निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने बताया किये वे जिले थे, जहां से अधिकतर मामलों की पहचान की गई। आयोग के अनुसार, राज्य के 7.24 करोड़ मतदाताओं में से अब तक 99.11 प्रतिशत ने सत्यापन के लिए अपने दस्तावेज जमा कर दिए हैं।

अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर को होगा

बिहार की अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। प्रदेश में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। ज्ञात रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची में शामिल होने के इच्छुक लोगों से आधार या सूचीबद्ध 11 दस्तावेजों में से कोई भी स्वीकार करने को कहा है।

एसआईआर मामले में SC पहुंचे राजद, एआईएमआईएम

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) की उन याचिकाओं पर एक सितंबर को सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिनमें बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। एसआईआर में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख भी एक सितंबर है। न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची और न्यायाधीश विपुल एम पंचोली की पीठ ने कहा कि वह सोमवार को राजनीतिक दलों के आवेदनों पर सुनवाई करेगी। इससे पहले राजद की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण और वरिष्ठ अधिवक्ता शोएब आलम ने कहा कि कई राजनीतिक दलों ने समयसीमा बढ़ाने के लिए आवेदन दायर किए हैं।

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