Friday, August, 15,2025

'MP-MLA के चुनाव हो सकते हैं तो छात्रसंघ के क्यों नहीं?'

जयपुर: प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव बहाली को लेकर दायर याचिका पर गुरुवार को राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता जय राव की ओर से एडवोकेट शांतनु पारीक ने पैरवी की। मामले की सुनवाई जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने की। राज्य सरकार ने बुधवार को कोर्ट में जवाब पेश करते हुए छात्रसंघ चुनाव कराने से इनकार किया था।

सरकार का कहना था कि छात्रसंघ चुनाव कराना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। इस पर अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए सवाल किया कि जब सांसद और विधायकों के चुनाव हो सकते हैं तो छात्रसंघ चुनाव क्यों नहीं कराए जा सकते? कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया केवल बड़े चुनावों तक सीमित नहीं हो सकती। छात्रसंघ चुनाव युवाओं को लोकतंत्र की नींव सिखाने का माध्यम हैं। अदालत ने मामले की अगली और अंतिम सुनवाई 22 अगस्त के लिए तय की है। छात्रसंघ चुनावों को लेकर यह मामला प्रदेशभर के छात्रों के लिए अहम माना जा रहा है।

सांसद के आवास पर करें नोटिस चस्पा

जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से जुड़े चुनावी विवाद में हाई कोर्ट ने सांसद राव राजेंद्र सिंह के आवास पर नोटिस चस्पा करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की एकलपीठ ने अनिल चोपड़ा की ओर से दाखिल चुनाव याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। याचिका में मतों की पुनर्गणना की मांग की गई है। अदालत ने सुनवाई के दौरान निर्वाचन विभाग की ओर से प्रभावी पैरवी नहीं करने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चुनाव से जुड़ा मामला गंभीर है और संबंधित पक्षों को पूरी जिम्मेदारी से कार्य करना चाहिए।

एसआई भर्ती पेपर लीक मामला कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने 39वीं सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश कैलाश चंद शर्मा व अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर.पी. सिंह व अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने तर्क दिया कि परीक्षा की शुचिता तीन स्तरों आरपीएससी, परीक्षा केंद्र और उमी परीक्षार्थियों के जरिए प्रभावित हुई। उन्होंने भर्ती को रद्द करने की मांग की। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि जांच में अब तक 68 ट्रेनी दोषी पाए गए है, जिनमें से 54 गिरफ्तार हो चुके हैं। सरकार खुद भी सच्चाई सामने लाना चाहती है। कैबिनेट सब कमेटी ने भर्ती रद्द नहीं करने की सिफारिश की है। वहीं, चयनित अभ्यर्थियों के वकील तनवीर अहमद ने कहा कि निर्दोष अभ्यर्थियों पर कार्रवाई नहीं हुई और भर्ती रद्द होने से सैकडों का भविष्य संकट में पड़ जाएगा। अदालत ने सभी पक्षों को 18 अगस्त तक लिखित बहस पेश करने का समय दिया है।

आठ साल से लंबित मामले में पुलिस अफसरों को माना जिम्मेदार

हाई कोर्ट ने जयपुर पुलिस कमिश्नर को आदेश देते हुए प्रताप नगर क्षेत्र के सहायक पुलिस आयुक्त के खिलाफ चार्जशीट पेश करने और विभागीय जांच शुरू करने को कहा है। कोर्ट ने यह सख्त रुख 8 साल पुराने एक मुकदमे में जांच नहीं करने पर अपनाया है। हाई कोर्ट की एकलपीठ जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश याचिकाकर्ता अशोक मेहता की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। मेहता की ओर से अधिवक्ताओं राजेश शर्मा और कामिनी पारीक ने पैरवी की। प्रताप नगर थाने में दर्ज एक आपराधिक मामले में पुलिस ने आरोपी पति को तो कई साल पहले गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसी मामले में आरोपी पत्नी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। कोर्ट ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए कहा कि जांच प्रक्रिया में निष्क्रियता और पक्षपात साफ झलकता है। हाई कोर्ट ने न सिर्फ एसीपी प्रताप नगर को जिम्मेदार माना, बल्कि प्रताप नगर थाने के तत्कालीन एसएचओ और एसीपी की भूमिका पर भी सख्त टिप्पणी की।

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