Thursday, April, 02,2026

RAS अधिकारी को प्रशासनिक सिद्धांतों का प्रशिक्षण दिया जाए

जयपुर: राजस्थान हाई कोर्ट ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी करते हुए रोडवेज में पदस्थापित आरएएस अधिकारी ज्योति चौहान को विधिक प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिलाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट कहा कि प्रशिक्षण पूरा होने तक अधिकारी को एचआर से जुड़े मानव संसाधन कार्यों से दूर रखा जाए। न्यायाधीश अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश रोडवेज कर्मचारी प्रदीप गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

याचिकाकर्ता धौलपुर डिपो में कंडक्टर के पद पर कार्यरत था। उसे 28 अक्टूबर 2025 को निलंबित किया गया था। निलंबन आदेश में स्पष्ट कारणों का उल्लेख नहीं होने पर कर्मचारी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। अदालत के निर्देश पर कर्मचारी ने कार्यकारी निदेशक यातायात के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इस पर ज्योति चौहान ने 16 जनवरी 2026 को निलंबन को सही ठहराया, लेकिन आदेश में कोई कारण दर्ज नहीं किया गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि इस प्रकार के निर्णय न केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ हैं, बल्कि संस्थानों में प्रतिभा के पलायन को भी बढ़ावा देते हैं। हाई कोर्ट ने 16 जनवरी का आदेश निरस्त करते हुए रोडवेज के प्रबंध निदेशक को निर्देश दिया कि वे मामले में नए सिरे से निर्णय लें। अदालत ने कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव को निर्देश दिए कि वे RAS अधिकारी ज्योति चौहान को विधिक प्रक्रिया और प्रशासनिक सिद्धांतों का प्रशिक्षण दिया जाए।

FIR जांच में पारदर्शिता को लेकर प्रताप नगर थाना SHO तलब

दूसरे मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रताप नगर पुलिस थाने के SHO को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए समन जारी किया। अदालत ने उन्हें केस डायरी और शपथ-पत्र के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए। यह आदेश 2019 में प्रताप नगर थाने में दर्ज FIR की निष्पक्ष जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया गया। जस्टिस अनूप कुमार ढंढ की एकलपीठ ने SHO से पूछा कि उन्होंने अंतिम रिपोर्ट कब और किस आधार पर दाखिल की थी। अदालत ने अनुसंधान रिपोर्ट में गलत तथ्य पेश करने को गंभीरता से लिया है। याचिका मृतक की मां द्वारा दायर की गई है। इसमें पुलिस पर पक्षपातपूर्ण जांच का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट चंद्रशेखर शर्मा ने पैरवी की। अदालत ने SHO को निर्देश दिया कि वे जांच की पूरी प्रक्रिया, रिपोर्ट तैयार करने का आधार और संबंधित दस्तावेज लेकर कोर्ट में हाजिर हों। मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी।

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