Thursday, January, 29,2026

आवारा कुत्तों पर SC की दो-टूकः लापरवाही अब नहीं चलेगी

नई दिल्ली: आवारा कुत्तों के हमलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बेहद सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर की गई उसकी टिप्पणियां किसी भी तरह से 'मजाक' नहीं हैं।

अदालत ने कहा कि यदि आवारा कुत्तों के हमले में किसी व्यक्ति की मौत या गंभीर चोट लगती है, तो नगर निकायों के साथ
साथ डॉग फीडर्स की जिम्मेदारी भी तय की जा सकती है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि मौजूदा हालात में हर स्तर पर स्थानीय प्रशासन की विफलता सामने आई है। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने कहा कि पिछले पांच वर्षों से आवारा कुत्तों से संबंधित नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया, जिसकी भारी कीमत आम नागरिकों को चुकानी पड़ी है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि जिम्मेदारी तय करने से वह पीछे नहीं हटेगा। पीठ ने कहा कि पिछली सुनवाई में की गई टिप्पणियों को हल्के में लेना गलत होगा। अदालत इस मामले में गंभीर है और निजी पक्षों की दलीलें पूरी कर जल्द सुनवाई समाप्त करना चाहती है। इसके बाद राज्यों को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक दिन का अवसर दिया जाएगा।

मेनका गांधी पर नाराजगी

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी पर भी कड़ी नाराजगी जताई। उनकी ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन से कोर्ट ने सवाल किया कि आप अदालत से संयम बरतने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने देखा है कि आपकी मुवक्किल किस तरह के बयान दे रही है? कोर्ट ने यहां तक कहा कि मेनका गांधी के पॉडकास्ट, बयानों और बॉडी लैंग्वेज तक पर सवाल उठ रहे हैं। पीठ ने टिप्पणी की कि मेनका ने अदालत के आदेशों को लेकर बिना सोचे-समझे टिप्पणियां की हैं, जो अवमानना के दायरे में आती हैं।

अदालत की अवमानना

जस्टिस मेहता ने सवाल उठाया कि जब मेनका गांधी केंद्रीय मंत्री थीं, तब उन्होंने आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए क्या बजटीय प्रावधान किए थे। इस पर रामचंद्रन ने कहा कि बजट नीति का विषय है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि उन्होंने अजमल कसाब जैसे मामलों में भी पैरवी की है। इस टिप्पणी पर जस्टिस विक्रम नाथ ने सख्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अजमल कसाब ने अदालत की अवमानना नहीं की थी, लेकिन आपकी मुवक्किल ने की है। सुप्रीम कोर्ट की इस सख्त टिप्पणी के बाद साफ हो गया है कि आवारा कुत्तों के मुद्दे पर अब जवाबदेही तय की जाएगी और लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई से कोर्ट पीछे नहीं हटेगा।

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