Tuesday, August, 12,2025

बिना पूर्व सूचना के मसौदा सूची से नहीं हटाएंगे किसी वोटर का नाम

नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि बिहार में मसौदा मतदाता सूची से किसी भी मतदाता का नाम किसी पूर्व सूचना के बिना, उसे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किए बगैर और तर्कसंगत आदेश जारी किए बिना नहीं हटाया जाएगा। उसने यह भी कहा कि वैधानिक व्यवस्था के अनुसार, मसौदा मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए लोगों के नामों की कोई अलग सूची तैयार करना या उनके साथ ऐसी कोई सूची साझा करना या किसी भी कारण से किसी व्यक्ति को भी मसौदा सूची में शामिल नहीं करने के कारणों को प्रकाशित करना आवश्यक नहीं है।

निर्वाचन आयोग ने बिहार में बहुप्रतीक्षित मसौदा मतदाता सूची जारी करने के कुछ दिन बाद शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया। इसके अलावा, निर्वाचन आयोग ने याचिकाकर्ता के एक आवेदन पर भी अपना जवाब दाखिल किया। इस आवेदन में उसे लगभग 65 लाख उन मतदाताओं के नामों और विवरण की एक पूर्ण एवं अंतिम विधानसभा क्षेत्र और भाग/बूधवार सूची प्रकाशित करने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया था, जिनके गणना फॉर्म जमा नहीं किए गए।

न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ बिहार में निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) किए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।

मसौदा सूची यानी संबंधित वोटर ने गणना फॉर्म जमा करवाया

अपने अतिरिक्त हलफनामे में निर्वाचन आयोग ने कहा कि एसआईआर का पहला चरण पूरा हो गया है और मसौदा मतदाता सूची एक अगस्त को विधिवत प्रकाशित कर दी गई है। आयोग ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है कि कोई भी पात्र मतदाता, मतदाता सूची से वंचित न रह जाए। उसने कहा कि मसौदा मतदाता सूची से किसी व्यक्ति का नाम हटाए जाने का मतलब यह नहीं है कि उसका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। मसौदा सूची से केवल यह पता चलता है कि मौजूदा मतदाताओं का विधिवत भरा हुआ गणना फॉर्म गणना चरण के दौरान प्राप्त हुआ है।

क्या है विवाद

सूची में 7.24 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल है, लेकिन 65 लाख से अधिक नामों को हटा दिया गया है। सूची से हटाए गए व्यक्तियों के बारे में आयोग ने दावा किया था कि संबंधित व्यक्तियों में से अधिकतर या तो मर चुके हैं या पलायन कर चुके हैं।

डिप्टी सीएम सिन्हा के पास हैं दो ईपीआईसी: तेजस्वी

पटना। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को आरोप लगाया कि बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के पास दो मतदाता पहचान पत्र है और उन्होंने पूछा कि सिन्हा के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। यादव ने पत्रकारों से कहा कि सिन्हा दो अलग-अलग जिलों के दो अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों से मतदाता है। उनका नाम उसी जिले के लखीसराय विधानसभा क्षेत्र और पटना जिले के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में भी दर्ज है। यादव ने कहा कि हैरानी की बात यह है कि यह बिहार निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद हुआ है। इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, सिन्हा को या निर्वाचन आयोग को? सिन्हा के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? इस खुलासे के बाद वह (सिन्हा) अपने पद से कब इस्तीफा देंगे?

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