Sunday, August, 24,2025

अब शेल्टर होम नहीं... स्ट्रीट डॉग्स की होगी नसबंदी और टीकाकरण

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर अपने 11 अगस्त के पिछले आदेश में संशोधन करते हुए एक नया अंतरिम फैसला सुनाया है। इस फैसले को अब पूरे देश में लागू किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में बदलाव करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को उनके मूल इलाकों में ही छोड़ा जाएगा, लेकिन रेबीज पीड़ित या आक्रामक कुत्तों को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने (फीडिंग) पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। इसके बजाय, नगर निगम (एमसीडी) को कुत्तों के लिए विशेष फीडिंग स्थल बनाने का निर्देश दिया गया है, ताकि व्यवस्थित तरीके से उनकी देखभाल हो सके। तीन जजों जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने यह निर्णय सुनाया है।

निर्धारित जगहों पर फीडिंग

कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ निर्धारित जगहों पर ही कुत्तों की फीडिंग की जाएगी। इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर कोई इन नियमों की अवहेलना करता हुआ पाया गया, तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को फीडिंग करने की अनुमति नहीं दी है।

देशभर में लागू होगा आदेश

इसके साथ ही देशभर की सभी अदालतों में लंबित संबंधित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने का भी आदेश दिया गया है। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट का आदेश केवल दिल्ली-एनसीआर तक सीमित था, लेकिन अब इसे पूरे भारत में लागू करने का निर्णय लिया गया है। अदालत ने कहा कि स्थानीय अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण यह समस्या बढ़ी है, इसलिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है।

... सात दिन में जमा करानी होगी राशि

न्यायालय ने कहा कि शीर्ष अदालत का रुख करने वाले प्रत्येक कुत्ता प्रेमी और एनजीओ को सात दिन के भीतर क्रमश: 25,000 रुपए और दो लाख रुपए जमा कराने होंगे, वरना उन्हें भविष्य में इस मामले में पेश होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि जमा कराई गई राशि का इस्तेमाल संबंधित नगर निकायों के तत्वावधान में आवारा कुत्तों के लिए बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के निर्माण में किया जाएगा।

क्या बोली शीर्ष अदालत

  • रेबीज पीड़ित या आक्रामक कुत्तों को छोड़ने की अनुमति नहीं
  • नसबंदी-टीकाकरण के बाद कुत्तों को उनके मूल इलाकों में ही छोड़ा जाए
  • सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर भी पूरी तरह से पाबंदी
  • कुत्तों के लिए विशेष फीडिंग स्थल बनाने के निर्देश
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