Thursday, January, 29,2026

राशि नहीं लौटाई तो RFC ऑफिस 5.66 करोड़ में नीलाम

कोटा: न्यायालय के आदेश पर गुरुवार को उद्योग विभाग के राजस्थान वित्त निगम की संपत्ति को नीलाम कर दिया गया। नीलामी की कार्रवाई 4 करोड़ 53 लाख 30 हजार 569 रुपए नहीं चुकाने के चलते की गई। डीसीएम रोड इंडस्ट्रियल एस्टेट में डीआईसी ऑफिस के पीछे स्थित 1400 वर्ग मीटर के भूखंड और ऑफिस की नीलामी दोपहर तक चली। नीलामी 5.66 करोड़ पर खत्म हुई। परिवादी पुष्पा गोस्वामी का कहना है कि उनकी फैक्ट्री के नीलाम होने के बाद अधिशेष पैसा आरएफसी ने उन्हें नहीं दिया था। मामले को लेकर वे कोर्ट गईं और वे हाईकोर्ट से जीत गई। इसके बाद कोटा के न्यायालय के जरिए यह
नीलामी हुई। नीलामी में कोर्ट ने स्पेशल सेल अमीन सरविंदर कौर को नियुक्त किया था।

मामले में कोर्ट ने साल 2019 में परिवादी पुष्पा गोस्वामी के पक्ष में फैसला दिया था। इसके खिलाफ RFC हाईकोर्ट गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक गई। सुप्रीम कोर्ट ने RFC की एसएलपी खारिज कर दी थी। परिवादी पिछले 6 साल से 3 करोड़ 6 लाख रुपए के लिए चक्कर काट रही थी।

3.51 करोड़ रुपए लेने के बाद भी निकाला बकाया

परिवादी के एडवोकेट वीरेंद्र कुमार राठौर ने बताया कि नरेंद्र गोस्वामी ने रोड नंबर 5 पर स्थित अपनी मिक्सर ग्राइंडर की फैक्ट्री को गिरवी रखकर लोन लिया था। इसके बाद वह डिफाल्टर हो गया। आरएफसी ने वसूली का दावा कर दिया था और बाद में उसकी फैक्ट्री को नीलाम कर दिया गया। इसमें 9 लाख और ब्याज की डिक्री ली थी। पेनल्टी और सब कुछ जोड़कर 3.51 करोड़ में उनकी फैक्ट्री बिक गई थी। फैक्ट्री का बिका हुआ पैसा आरएफसी ने कोर्ट से ले लिया था और इसके बाद भी पैसा बाकी बता दिया। इस मामले में कोर्ट में हमने डिक्री का पूरा कैलकुलेशन किया तो सब कुछ जोड़कर 45 लाख RFC को लेने थे, लेकिन वह करोड़ों रुपए ले चुके थे।

कोर्ट के निर्देश पर हुई कार्रवाई

साल 2017 में परिवादी नरेंद्र की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद नरेंद्र की पत्नी पुष्पा गोस्वामी व बच्चे परिवादी बने। साल 2019 में एडीजे कोर्ट क्रम 4 ने परिवादी के पक्ष में फैसला दिया और RFC को एक महीने में 3 करोड़ 6 लाख रुपए परिवादी को लौटाने का नोटिस दिया। यह भी कहा कि एक माह में नहीं लौटाने पर परिवादी 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर का अधिकारी होगा। एक महीने तक RFC ने पैसे नहीं लौटाए। परिवादी की ओर से वसूली की कार्रवाई की गई। प्रॉपर्टी अटेचमेंट की एप्लिकेशन लगाई। RFC ने हाईकोर्ट की शरण ली। साल 2025 में हाईकोर्ट ने स्टे खारिज कर दिया तो RFC ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी एसएलपी खारिज कर दी। इसके बाद कोर्ट ने RFC की प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया। परिवादी की रकम 3 करोड़ 6 लाख का ब्याज मिलाकर 4 करोड़ 53 लाख हो गई। गुरुवार को कोर्ट के निर्देश पर नीलामी की कार्रवाई की गई।

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