Saturday, September, 27,2025

नियमित ऑडिट, फुटेज को लेकर मांगा जवाब

जयपुर: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से पुलिस थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की स्थिति और उनके काम-काज पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने राज्य सरकार से 12 अहम सवाल पूछे हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि क्या इन कैमरों का नियमित ऑडिट किया जाता है, फुटेज कितने समय तक सुरक्षित रखा जाता है और क्या फुटेज के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ की स्थिति में फॉरेंसिक जांच होती है। यह कदम उस रिपोर्ट के बाद उठाया गया है, जिसमें राजस्थान में पिछले 7-8 महीनों में पुलिस हिरासत में 11 मौतों की घटनाएं सामने आई हैं। इन घटनाओं ने राज्य में पुलिस थानों की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

डीजीपी को 2 हफ्ते में शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के डीजीपी को 2 हफ्ते में शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है और सीसीटीवी कैमरों की स्थिति पर विस्तृत जानकारी देने को कहा है। सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ डेव ने बताया कि कई राज्य सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश का पालन कर रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर यह प्रणाली असफल साबित हो रही है। खासतौर पर कैमरे मैन्युअली बंद कर दिए जाते हैं, जिससे हिरासत में मौतों और पुलिस की ओर से दी गई यातनाओं पर निगरानी रखने में कठिनाई होती है। राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह दो हफ्ते के भीतर कोर्ट द्वारा पूछे गए सभी सवालों का जवाब पेश करें। अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने यह आदेश दिए हैं।

अभी यह स्थिति

मीडिया रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ था कि पुलिस थानों में लगे सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं करवाती है। पुलिस अक्सर हिरासत में मौत के मामलों में ऐसा करती है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही पारदर्शिता बनाए रखने और हिरासत में यातना की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दे चुका है। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया था कि प्रत्येक थाने के एसएचओ को सीसीटीवी डेटा बनाए रखने, रिकॉर्डिंग का बैकअप लेने और खामियों को ठीक करने की जिम्मेदारी सौंपी जाए। कोर्ट ने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कार्यरत प्रत्येक थाने में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं।

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