Friday, August, 07,2026

SC की सख्ती के बाद हरकत में सरकार... आज अहम बैठक

जयपुर: राजधानी जयपुर के गोपालपुरा बाईपास स्थित व्यावसायिक क्षेत्रों में संचालित कोचिंग संस्थानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) को तीन सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने यह भी कहा है कि जेडीए आयुक्त अगली सुनवाई से पहले व्यक्तिगत शपथ-पत्र दाखिल कर यह बताएं कि न्यायालय के आदेशों की पालना के लिए अब तक क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं।

यह मामला लोकनाथन व अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य प्रकरण की सुनवाई के दौरान सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई को दिए अपने आदेश में कहा था कि यदि किसी क्षेत्र में मास्टर प्लान के विपरीत भू-उपयोग या भवन नियमों के उल्लंघन की शिकायत है तो संबंधित व्यक्ति न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमित्र को जानकारी दे सकता है। इसी प्रक्रिया के तहत जयपुर के गोपालपुरा बाईपास स्थित 10-बी विकास समिति ने भी अपनी शिकायत सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश सरकार भी सक्रिय हो गई है। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पूरी गंभीरता से पालन करेगी। उन्होंने कहा कि अदालत के आदेशों के अनुरूप आवश्यक और त्वरित कदम उठाए जाएंगे और नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

JDA से मांगा तीन सप्ताह में जवाब

समिति की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। अदालत ने कहा कि व्यावसायिक क्षेत्रों में संचालित कोचिंग संस्थानों के कारण स्थानीय नागरिकों को भारी असुविधा और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी चिंता व्यक्त की कि जिस कोचिंग हब का निर्माण विशेष रूप से कोचिंग संस्थानों के लिए किया गया, उसके हिस्सों का अन्य संस्थाओं को आवंटन किया जा रहा है। अदालत ने जेडीए के अधिवक्ता को निर्देश दिए कि तीन सप्ताह के भीतर अब तक उठाए गए सभी सुधारात्मक और प्रभावी कदमों का विस्तृत ब्योरा प्रस्तुत किया जाए। इसके साथ ही न्यायालय ने जेडीए को औपचारिक रूप से पक्षकार बनाने की अनुमति दी और जेडीए आयुक्त को व्यक्तिगत शपथ-पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कोचिंग हब में अब तक किए गए सभी आवंटन अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगे।

जेडीए ने बुलाई उच्चस्तरीय बैठक

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जेडीसी सिद्धार्थ महाजन ने गुरुवार को दोपहर 2 बजे जेडीए, नगर निगम और राजस्थान आवासन मंडल के अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। बैठक में कोचिंग संस्थानों के संबंध में अदालत के आदेशों की पालना, संभावित कार्रवाई और आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

लोकनाथन मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त

लोकनाथन मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जेडीए अपीलीय अधिकरण को सभी लंबित मामलों का दो सप्ताह में निस्तारण करने के निर्देश दिए है। सुनवाई में बताया गया कि कई भूमि मालिकों ने अपनी जमीन जेडीए को समर्पित कर दी थी, लेकिन उसका अनुमोदित उपयोग नहीं किया गया। इस बीच तीसरे पक्ष ने भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण कर लिया। कोर्ट ने कहा कि जेडीए की कार्रवाई के खिलाफ प्रभावित पक्ष अपीलीय अधिकरण पहुंचे, जहां अंतरिम राहत तो मिली, लेकिन अंतिम निर्णय लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने जेडीए के वकील को आदेश की जानकारी तत्काल अपीलीय अधिकरण को देने के निर्देश दिए।

प्रताप नगर योजना में कोचिंग हब तैयार

राजदीपक रस्तौगी ने अदालत को यह भी बताया कि प्रताप नगर योजना में राजस्थान आवासन मंडल ने लगभग 350 करोड रुपए की लागत से आधुनिक सुविधाओं से युक्त कोचिंग हब तैयार किया है। इसके बावजूद गोपालपुरा बाईपास पर संचालित कोचिंग संस्थानों को वहां स्थानांतरित नहीं किया जा रहा है। उल्टा, कोचिंग हब के विभिन्न हिस्से अन्य संस्थानों को आवंटित किए जा रहे है।

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