Friday, September, 26,2025

पांच साल में रोहिंग्या घुसपैठियों के परिवारों में जन्मे 51 बच्चे

जयपुर: देश और प्रदेश की सुरक्षा को खतरा बन चुके बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। केंद्र ने इसी साल दो मई को राज्य सरकारों को बांग्लादेशी नागरिकों वापस डिपोर्ट करने और रोहिंग्या घुसपैठियों पर नजर रखकर उनका डेटा तैयार करने के निर्देश दिए थे। राजस्थान पुलिस ने जब रोहिंग्याओं का डेटा खंगाला तो जानकारी में आया कि प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर 521 रोहिंग्या रह रहे हैं। इसमें सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि रोहिंग्याओं की इस आबादी में 51 बच्चे ऐसे हैं, जिनका जन्म पिछले कुछ सालों में राजस्थान की धरती पर ही हुआ है। कानून के जानकारों का मानना है कि इन बच्चों के लिए भारतीय नागरिकता की मांग की जाती है, तो भारतीय नागरिकता कानून के तहत सरकार को नरम दृष्टिकोण रखना होगा।

साथ ही जब देश से रोहिंग्याओं को डिपोर्ट करने का फैसला किया जाएगा तो ऐसे बच्चों को लेकर केंद्र को अलग से नियम बनाने पड़ सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर रोहिंग्याओं के पास संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त की तरफ से दिया गया पहचान पत्र है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के एक मामले में रोहिंग्याओं के बच्चों को सरकारी स्कूलों में प्रवेश देने के निर्देश दे चुकी है। इसके अतिरिक्त राजस्थान में बसे रोहिंग्या परिवारों में 178 अन्य बच्चे भी हैं, जिनकी उम्र 18 साल से कम है। वहीं प्रदेश में अभी 117 बांग्लादेशी रह रहे हैं।

बांग्लादेशियों की तरह रोहिंग्याओं का भी जयपुर प्रमुख ठिकाना

बांग्लादेशियों की तरह रोहिंग्याओं का भी पसंदीदा ठिकाना प्रदेश में राजधानी जयपुर ही है। जयपुर हेरिटेज के वार्ड संख्या 42 और 43 में 394 रोहिंग्या चिह्नित किए गए हैं। वहीं दौलतपुरा और सदर इलाके में 101 रोहिंग्या रह रहे हैं।

कैसे पहुंचते हैं प्रदेश में ये घुसपैठिए

रोजगार के अच्छे अवसर की तलाश में भारत-बांग्लादेश सीमा पार कर बांग्लादेशी और रोहिंग्या अवैध रूप से राजस्थान तक पहुंच जाते है और फिर यहीं अपना घर बना लेते हैं। कई बार अवैम बाग्लादेशी नागरिक भारत से होकर पाकिस्तान आने के प्रयास में पकड़े जाते हैं। ऐसे अवैध बांग्लादेशी नागरिकों का किसी प्रकार की राष्ट्र विरोधी एवं आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं पाए जाने की स्थिति में गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए बांग्लादेश प्रत्यावर्तन व निष्कासन किया जाता है। इसी प्रकार म्यांमार की आंतरिक स्थिति के कारण वहां के रोहिंग्या भी बांग्लादेश के रास्ते या ग्यांमार से सीधे ही भारत में अवैध रूप से घुसपैठ करते है। अभी जयपुर सेंट्रल जेल सहित अन्य जेलों और बदी मूह में 15 बाग्लादेशी घुसपैठिए आपराधिक मामलों में बंद है। वर्ष 2024 के दौरान राज्य में 22 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की गई थी तथा 18 बांग्लादेशी नागरिकों का प्रत्यावर्तन व निष्कासन किया जा युक्त है।

रोहिंग्याओं का बायोग्राफिक एवं बायोमैट्रिक डेटा

सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 31 दिसंबर, 2024 को राज्य में लगभग 521 रोहिम्या रह रहे थे। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार रोहिंग्याओं का बायोग्राफिक एवं बायोमैट्रिक डेटा संकलित कर उसकी जानकारी एफ.आई.पी. (Foreigners Identification Portal) R पुलिस अपलोड कर रही है। साथ ही अवैध बांग्लादेशी नागरिकों एवं रोहिंग्याओं के आवागमन और उनकी गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। अब तक प्रदेश में कोई रोहिम्या आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं मिला है।

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