Tuesday, August, 12,2025

अब शहरभर के अवैध विवाह स्थलों का हो सकेगा नियमन

प्रदेश भर के शहरों में चल रहे अवैध विवाह स्थलों के नियमन के लिए राज्य सरकार ने मास्टर स्ट्रोक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत अब विवाह स्थल केवल कॉमर्शियल लैंड यूज वाली भूमि तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि आवासीय, औद्योगिक, सार्वजनिक और अर्द्ध-सार्वजनिक क्षेत्रों में भी इन्हें संचालित करने की अनुमति मिलेगी। इससे निकायों को बंपर आय होगी और शहरों में नए विवाह स्थल विकसित करने का रास्ता भी खुलेगा। 

प्रदेश के कई शहरों में विवाह स्थल कृषि, आवासीय या अन्य भूमि पर अवैध रूप से संचालित हो रहे थे। अब नगर निगम, नगर पालिका व नगर परिषद ऐसे स्थलों का पट्टा केवल तभी जारी करेंगे, जब वे निर्धारित मापदंडों जैसे सड़क की चौड़ाई, भूखंड का आकार, पार्किंग और अन्य आवश्यक सुविधाएं को पूरा करेंगे। नगरीय विकास विभाग के आदेश में डवलपमेंट एंड प्रमोशन कंट्रोल रेगुलेशन में नए प्रावधान जोड़े गए हैं।

इनके तहत मास्टर प्लान में दर्शाए गए विभिन्न लैंड यूज क्षेत्रों में विवाह स्थल खोले जा सकेंगे। बड़े शहरों में न्यूनतम 5000 से 8000 वर्ग मीटर भूमि और 60 से 100 फीट चौड़ी सड़क पर विवाह स्थल संचालित किए जा सकेंगे। मध्यम व छोटे शहरों के लिए भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

अवैध स्थलों के नियमन के साथ निकायों की आय में होगी वृद्धि

इस आदेश से न केवल अवैध स्थलों का नियमन होगा, बल्कि निकायों की आय में वृद्धि भी होगी क्योंकि पट्टा जारी करने पर शुल्क लिया जाएगा। साथ ही, नए विवाह स्थल विकसित होने से शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या भी कम होगी, क्योंकि विवाह स्थलों की संख्या बढ़ने से यातायात क्षेत्रवार विभाजित हो सकेगा।

नियम पालन में लापरवाही तो होगा एक्शन

विशेषज्ञों के अनुसार, अधिकतर विवाह स्थल खुले और हरियाली से भरे होते हैं, जिससे शहर के ग्रीन एरिया में भी वृद्धि होगी। नियमों के पालन में लापरवाही करने वाले विवाह स्थलों के खिलाफ नगर निगम प्रभावी कार्रवाई कर सीलिंग भी कर सकता है। राज्य सरकार का यह मास्टर स्ट्रोक आदेश न केवल अवैधता को खत्म करेगा, बल्कि वैध विवाह स्थलों के विकास और शहरों के सुचारू संचालन में सहायक होगा।

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