Sunday, April, 06,2025

भजनलाल सरकार उठाएगी बड़ा कदम प्रदेश भर के निकायों को मिलेंगे ज्यादा अधिकार

जयपुर: लंबे समय से प्रदेश भर के विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के अधिकार बढ़ाए जाने की मांग की जा रही थी। पिछली कुछ सरकारों ने इस दिशा में प्रयास भी किए, लेकिन ये प्रयास अंजाम तक नहीं पहुंच पाए।

पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में चलाए गए प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत निकायों के अधिकारों में बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन यह स्थायी रूप से लागू नहीं हो पाया। अब मौजूदा भजनलाल शर्मा सरकार प्रदेश भर के निकायों की शक्तियों में बढ़ोतरी के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में वित्त और विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान घोषणा की थी कि प्रदेश भर के निकायों के अधिकार बढ़ाए जाएंगे। इसका उद्देश्य यह है कि जमीन से संबंधित मामलों में जरूरी स्वीकृतियां कम से कम समय में दी जाएं और राज्य सरकार की मंजूरी के लिए लगने वाले समय को घटाया जाए। इस घोषणा को मूर्त रूप देने के लिए नगरीय विकास विभाग तैयारी में जुटा हुआ है। इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी किए जाएंगे, जिनकी लॉन्चिग राजस्थान दिवस समारोह के तहत 28 मार्च को भीलवाड़ा में आयोजित कार्यक्रम में की जाएगी।

भूखंडों के गैर-आवासीय पट्टे भी जारी कर सकेंगे

इसी तरह यूआईटी (नगर सुधार न्यास) और उनके शहरी मुख्यालयों पर स्थित निकायों को 10,000 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 5,000 वर्ग मीटर तक के भूखंडों के गैर-आवासीय पट्टे जारी करने के अधिकार मिलेंगे। यूआईटी और ये निकाय 40 मीटर तक ऊंचाई की इमारतों को स्वीकृति दे सकेंगे। अन्य समस्त क्षेत्र के निकाय 5,000 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 2,500 वर्ग मीटर तक के गैर-आवासीय भूखंडों के पट्टे जारी कर सकेंगे। इसके अलावा, ये निकाय 30 मीटर ऊंचाई तक की इमारतों के निर्माण की स्वीकृति दे सकेंगे। निकायों को उनके अधिकार क्षेत्र के अनुसार भूखंडों के उप-विभाजन और पुनर्गठन के अधिकार भी मिलेंगे।

विधानसभा में सीएम ने की थी घोषणा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विधानसभा में की गई घोषणा के अनुसार ही निकायों के अधिकार बढ़ाए जाएंगे। विकास प्राधिकरण और उनके शहरी मुख्यालय पर स्थित निकायों को 25,000 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 10,000 वर्ग मीटर तक के गैर-आवासीय पट्टे जारी करने के अधिकार मिलेंगे। साथ ही ये निकाय 60 मीटर ऊंचाई तक की इमारतों को स्वीकृति प्रदान कर सकेंगे।

यूडीएच मंत्री ने प्रस्ताव को दी मंजूरी

नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वहीं, भूखंडों के पुनर्गठन और उप-विभाजन के नियमों में बदलाव के लिए मामला विधि विभाग को भेजा गया है। आदेश लागू होने के बाद नगरीय निकायों को अधिक अधिकार मिलेंगे, जिससे आमजन को पट्टे और अन्य स्वीकृतियों के लिए अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

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