Tuesday, August, 12,2025

याचिकाकर्ताओं की बहस पूरी, हाई कोर्ट में सुनवाई अब 4 को

जयपुर: सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती-2021 पेपर लीक प्रकरण में गुरुवार को हाई कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस पूरी हो गई। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ को याचिकाकर्ता कैलाश चंद व अन्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरपी सिंह और अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने बताया कि यह भर्ती रद्द होने के सभी मापदंड पूरे करती है और इसमें भारी गड़बड़ी साबित हो चुकी है। वकीलों ने कहा कि उनकी याचिका पूरी तरह मेंटेनेबल है, क्योंकि उन्होंने भर्ती को रद्द करने की मांग सरकार से नहीं, बल्कि सीधे अदालत से की है।

फरवरी में बहस के बाद सरकार ने स्वयं कोर्ट में कहा था कि वह भर्ती पर निर्णय लेना चाहती है। ऐसे में कोर्ट संविधान के अनुच्छेद-226 के तहत याचिका की सीमाओं से परे जाकर भी फैसला दे सकता है। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया कि एसओजी ने अपनी मर्जी से भर्ती रद्द करने की सिफारिश नहीं की, बल्कि 24 मार्च, 2024 को गृह विभाग की ओर से लिखे गए पत्र के बाद यह कार्रवाई हुई। वकीलों ने तर्क दिया कि इस भर्ती में 53 ट्रेनी एसआई गिरफ्तार किए गए हैं और कई अभी भी एसओजी की जांच के दायरे में हैं। यहां तक कि भर्ती से जुड़े आरपीएससी सदस्यों और उनके परिजनों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसे में यदि यह भर्ती रद्द नहीं हुई तो कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मामले में अब 4 अगस्त को राज्य सरकार और चयनित अभ्यर्थी अपनी ओर से जवाबी बहस करेंगे।

छात्रसंघ चुनाव नहीं कराने पर सरकार से 10 दिन में जवाब मांगा

राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव नहीं कराए जाने के मामले में राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए 10 दिन का समय दिया है। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह आदेश शुक्रवार को छात्र जय राव की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के दौरान दिया। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने अदालत में उपस्थित होकर जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय मांगा। अदालत ने उनकी मांग स्वीकार करते हुए सुनवाई को स्थगित कर दिया। याचिका में कहा गया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए छात्रसंघ चुनाव की कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शांतनु पारीक ने तर्क दिया कि प्रत्येक छात्र को अपना प्रतिनिधि चुनने का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस अधिकार को किसी कानून या आदेश से छीना नहीं जा सकता। छात्रसंघ के माध्यम से ही विद्यार्थियों की समस्याएं प्रशासन तक पहुंचती हैं।

लिंगदोह कमेटी की सिफारिशें

याचिका में लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों का हवाला दिया गया, जो हर साल छात्रसंघ चुनाव आयोजित करने की बात कहती है। कमेटी के अनुसार, शैक्षणिक सत्र शुरू होने के 6 से 8 सप्ताह के भीतर चुनाव होने चाहिए। विश्वविद्यालय ने इन सिफारिशों के आधार पर कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है, लेकिन प्रशासन इसका पालन नहीं कर रहा।

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