Tuesday, August, 12,2025

हर टाउनशिप में 15% भूमि जन सुविधाओं के लिए छोड़ना अनिवार्य

जयपुर: प्रदेश में नगरीय विकास को गति देने और सुनियोजित टाउनशिप्स के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने नई टाउनशिप नीति को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शमों की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस नीति के प्रारूप को स्वीकृति मिली है। अब जल्द ही नगरीय विकास विभाग इसको अधिसूचना जारी करेगा। अधिसूचना के जारी होते ही प्रदेशभर में यह नीति प्रभावी हो जाएगी। नई टाउनशिप नीति को लागू करने के लिए राज्य स्तरीय एक इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी गठित की जाएगी, जो इसके अमल, निगरानी और समीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय ले सकेगी। इस समिति में नगरीय विकाम, स्वायत्त शासन, ऊर्जा, और जल संसाधन विभाग के सचिव शामिल होंगे, साथ ही डेवलपर एसोसिएशन के दो प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

राजस्थान रियल एस्टेट वेब पोर्टल विकसित होगा

टाउनशिप की पारदर्शिता और सार्वजनिक जानकारी के लिए एक राजस्थान - रियल एस्टेट वेब पोर्टल विकसित किया जाएगा, जहां विकासकर्ता अपनी योजनाओं की सारी जानकारी अपलोड करेंगे। नई नीति में पहली बार यह सुनिश्चित किया गया है कि योजना का आकार चाहे जितना भी हो, कम से कम 15 प्रतिशत भूमि पार्क, खेल मैदान और जन सुविधाओं के लिए आरक्षित करनी होगी। विशेष रूप से दो हेक्टेयर से बड़ी योजनाओं में 3 प्रतिशत भूमि खेल मैदान के लिए अनिवार्य रूप से देनी होगी।

विकासकर्ता ढाई प्रतिशत भूखंड रहन रखेगा

नीति के अनुसार विकासकर्ता को सभी आआंतरिक विकास कार्य पूरे करने होंगे और योजना का रखरखाव न्यूनतम 5 वर्षों तक या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) को ट्रांसफर होने तक करना होगा। इसके लिए संबंधित निकाय विकासकर्ता से योजना के कुल भूखंडों में से ढाई प्रतिशत भूखंड रहन रखेगा, जो रखरखाव के तय मापदंड पूरे होने पर मुक्त किए जाएंगे।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आवास भी मिल सकेंगे

नई नीति में पहली बार यह प्रावधान किया गया है कि योजनाओं में रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वेस्ट वॉटर रिसाइकल की अनिवार्यता होगी। पार्कों और खुले स्थानों पर सामुदायिक जल संरक्षण व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही जल स्रोतों जैसे नाले, नहरे, तालाब, झीलों के संरक्षण के लिए उनके दोनों ओर बफर जोन सुनिश्चित करना अनिवार्य किया गया है। टाउनशिप योजना में ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणी के लिए आरक्षित भूखंडों का आवंटन अब सीधे निकाय के माध्यम से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त निकाय अथवा आवासन मंडल इन भूखंडों पर निर्माण कर आर्थिक रूप से कमजोर वगों को आवास भी प्रदान कर सकेंगे। यह बदलाव इसलिए किया गया है क्योंकि पूर्व में विकासकर्ता ही इन भूखंडों का आवंटन करते थे, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठते थे।

छोटे भूखंडों में सुविधाएं न छोड़ने की प्रवृत्ति पर लगेगा अंकुश

नई नीति में फेज्ड डेवलपमेंट यानी चरणबद्ध विकास की अवधारणा को भी अपनाया गया है। इस पर अलग से विस्तृत नीति बनाई जाएगी। साथ ही छोटे भूखड़ों की योजनाओं में सुविधाएं न छोड़ने की प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए यह तय किया गया है कि हर योजना, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, सभी में जन सुविधाओं के लिए भूमि आरक्षित रखनी होगी। इस नीति को लागू करने से राज्य में योजनाओं का नियोजित विकास होगा, सार्वजनिक सुविधाए सुनिश्चित होंगी और नागरिकों को एक बेहतर शहरी जीवन का अनुभव मिलेगा। लंबे समय से टाउनशिप नीति में बदलाव की मांग की जा रही थी, जिसे सरकार ने अब मूर्त रूप देकर आमजन के हित में बड़ा कदम उठाया है।

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