Friday, September, 26,2025

RPSC के पूर्व सदस्य रामूराम राईका समेत 23 को मिली जमानत

जयपुर: एसआई भर्ती परीक्षा-2021 के पेपर लीक मामले में सोमवार को राजस्थान हाई कोर्ट ने आरपीएसी के पूर्व सदस्य रामूराम राईका समेत 23 आरोपियों को जमानत दे दी, जबकि मुख्य साजिशकर्ताओं सहित 30 आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने 19 अगस्त को सभी 53 आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर निर्णय सुरक्षित रखा था। फैसला सोमवार को सुनाया गया। रामूराम राईका को 1 सितंबर, 2024 को एसओजी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। आरोप था कि राईका ने निलंबित आरपीएसी सदस्य बाबूलाल कटारा से अपने बेटे और बेटी के लिए परीक्षा से पहले प्रश्न-पत्र हासिल किया। बाद में दोनों अभ्यर्थियों शोभा राईका और देवेश राईका को भी गिरफ्तार किया गया। देवेश ने परीक्षा में 40वीं और शोभा ने 5वीं रैंक प्राप्त की थी। दोनों को करीब तीन महीने पहले सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। पेपर लीक मामले में हाई कोर्ट ने 23 अभियुक्तों को राहत देते हुए जमानत दी, जिनमें ट्रेनी एसआई, डमी कैंडिडेट, पेपर खरीदने वाले और अन्य शामिल हैं। दूसरी ओर 30 अभियुक्तों की जमानत याचिकाएं खारिज की गई हैं। इनमें मुख्य आरोपी हर्षवर्धन मीणा, भूपेंद्र सारण, गोपाल सारण, पुरुषोत्तम दाधीच, कुंदन पंड्या, संदीप लाटा और अनिल उर्फ शेर सिंह मीणा जैसे नाम शामिल हैं, जो लंबे समय से न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

अन्य भर्तियों में भूमिका की जांच जारी

एसओजी एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में अब तक 123 अभियुक्तों को गिरफ्तारी कर चुकी है। रामूराम राईका की भूमिका अन्य भर्तियों में भी संदिग्ध है, जिसकी अभी जांच जारी है।

राईका ने बेटा-बेटी के नंबर बढ़वाने के लिए की थी सिफारिश

राईका ने एसआई भर्ती मामले में बेटी शोभा राईका को इंटरव्यू में ज्यादा नंबर दिलाने के लिए तत्कालीन चेयरमैन संजय क्षोत्रिय, सदस्य मंजू शर्मा, संगीता आर्य और जसवंत राठी से मुलाकात की थी। इसके बाद शोभा को बाबूलाल कटारा के बोर्ड में शामिल किया गया, जिसने उसे 34 अंक दिए। इसी तरह बेटे देवेश के इंटख्यू के लिए भी राईका ने इन सदस्यों से सिफारिश की थी। संजय क्षोत्रिय ने देवेश को अपने बोर्ड में लिया और 28 अंक दिए।

इन्हें जमानत मिली

रामूराम राईका, श्रवणराम बाबल, जयराज सिंह, सुनील बेनीवाल, मनीष सियाग, श्याम प्रताप सिंह, संतोष, इन्दुबाला, लोकेश शर्मा, राजेन्द्र यादव, विमला, शैतानाराम, छम्मी बाई, मोनिका, अरुण शर्मा, अर्जुन प्रजापत, कमलेश ढाका, महेन्द्र ढाका, इन्द्रा कुमारी, वर्षा कुमारी, दीपक राहड़, अजय प्रताप सिंह और बुद्धिसागर को जमानत मिली है।

इनकी खारिज हुई जमानत

नरेशदान चारण, हर्षवर्धन मीणा, रिंकू शर्मा, राजेश खंडेलवाल, श्रवण गोदारा, राजेन्द्र यादव उर्फ राजू, अशोक नाथावत, विक्रमजीत, भागीरथ, तुलछाराम कालेर, गोपाल सारण, सोमेश गोदारा, गमाराम, अनिल उर्फ शेरसिंह, ओमप्रकाश ढाका, भूपेन्द्र सारण, नरपत विश्नोई, विजेन्द्र जोशी, मदनलाल, संदीप लाटा, रामखिलाड़ी मीणा, पौरव कालेर, विरेन्द्र मीणा, हनुमानाराम, रमेश विश्नोई, स्वरूप मीणा, कुंदन पंड्या, रामनिवास विश्रोई, आदित्य उपाध्याय और पुरुषोत्तम दाधीच की जमानत अर्जी खारिज हुई है।

 

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