Tuesday, August, 12,2025

पूछा- सरकारी नौकरी छोड़ आए अभ्यर्थियों को क्यों नहीं दी राहत

जयपुर: राजस्थान हाई कोर्ट में सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती-2021 पेपर लीक मामले की सुनवाई मंगलवार को पूरी नहीं हो सकी। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ में करीब एक घंटे तक कैमरा ट्रायल चला, जिसमें एसओजी एडीजी वी.के. सिंह कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने उनसे सवाल पूछे और मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को तय की।  एडीजी सिंह से कोर्ट ने सवाल किया कि भर्ती रद्द करने की सिफारिश से पहले क्या आपने उन अभ्यर्थियों के बारे में सोचा, जिन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर इसमें भाग लिया। इस पर सिंह ने कहा कि अब तक पकड़े गए 53 ट्रेनी एसआई में 10 अभ्यर्थी पहले से सरकारी कर्मचारी थे, जिनमें कई पूर्व सैनिक भी हैं। इसलिए यह मानना गलत है कि सरकारी नौकरी छोड़कर भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थी फर्जीवाड़ा नहीं कर सकते।

सरप्राइज टेस्ट को लेकर एडीजी ने कहा कि यह टेस्ट छंटनी के लिए नहीं, बल्कि जांच प्रक्रिया का हिस्सा था, जिससे अभ्यर्थियों की बौद्धिकता की परख की गई। इसमें किसी को फेल या पास नहीं किया गया, यह मेरिट टेस्ट नहीं था। टेस्ट में 705 ट्रेनी एसआई शामिल हुए थे, जिनमें से 51 के मूल परीक्षा के मुकाबले 150 अंक कम आए, जबकि 96 अभ्यर्थियों के 100 अंक तक कम हो गए। एडीजी सिंह ने कहा कि दोषियों को टेस्ट की जानकारी मिल गई हो और उन्होंने तैयारी कर ली हो, यह भी संभावना है।

रिश्तेदारों की जानकारी छिपाई

एडीजी सिंह ने बताया कि इस भर्ती के मुख्य एग्जामिनर बाबूलाल कटारा के दो रिश्तेदार राहुल कटारा और विजय डामोर परीक्षा में शामिल हुए थे, लेकिन इस जानकारी को आयोग से छिपाया गया। राहुल को 300 वीं रैंक मिली थी, जबकि डामोर फिजिकल टेस्ट में फेल हो गया था। इसी तरह आयोग सदस्य रामू राम राइका का बेटा और बेटी भी चयनित हुए।

पेपर लीक की कैसे मिली जानकारी ?

कोर्ट ने पूछा कि आखिर आयोग को पेपर लीक का संदेह कैसे हुआ? इस पर एडीजी ने बताया कि हेल्पलाइन नंबर पर बड़ी संख्या में शिकायतें मिली थीं। जांच में सामने आया कि जगदीश विश्नोई ने परीक्षा केंद्र से पेपर लीक किया और अपनी गैंग के जरिए अभ्यर्थियों तक पहुंचाया।

अब तक 53 ट्रेनी एसआई गिरफ्तार... 10 फरार, 10 अन्य निगरानी में

एडीजी सिंह ने बताया कि अब तक 53 ट्रेनी एसआई गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें से 10 पूर्व सरकारी कर्मचारी हैं। इसके अलावा 10 ट्रेनी फरार हैं और 10 अन्य निगरानी में है। 81 लोगों की जांच अभी लंबित है। कैमरा ट्रायल के दौरान कोर्ट रूम से अन्य सभी को बाहर कर दिया गया और केवल संबंधित वकीलों तथा एडीजी वी. के. सिंह को उपस्थित रहने की अनुमति दी गई।

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