Wednesday, April, 09,2025

बिना टिकट यात्रा करने वालों से रोडवेज को हर माह 10 लाख का घाटा !

जयपुर: रोडवेज की बसों में बिना टिकट यात्रा करने वाले विभाग को हर माह करीब 10 लाख रुपए का घाटा दे रहे हैं। राजस्थान रोडवेज प्रबंधन ने बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से रिकॉर्ड जुर्माना वसूला तो इस बात का खुलासा हुआ।

जनवरी के एक महीने में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से पैसेंजर फॉल्ट नियम के तहतपूरे प्रदेश में 8 लाख 50 हजार से
अधिक का जुर्माना वसूला गया है,जो रोडवेज के इतिहास में अब तकका सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। रोडवेज प्रबंधन ने पहली बार बसों में टिकट नहीं लेने वाले यात्रियों पर पैसेंजर फॉल्ट नियम को लागू किया। रोडवेज प्रबंधन के निर्देशों के बाद पूरे प्रदेश में अब बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से किराए के मुकाबले 10 गुना जुमांना वसूला जा रहा है। 

जानकारी के अनुसार वर्तमान में राजस्थान रोडवेन लगभग 3 हजार 659 बमों का संचालन कर रहा है। इससे करीब 150 करोड़ रुपए का प्रतिमाह राजस्व अर्जित किया जा रहा है, मगर इन बसों के संचालन में 240 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। रोडवेज को यह घाटा देने वालों में बसों में बिना टिकट यात्रा करने चाले लोग भी जिम्मेदार हैं। हालांकि रोडवेज में पैसेंजर फॉल्ट का नियम तो कई साल पहले से बना हुआ है, लेकिन इसका प्रभावी तरीके से पालन नहीं होने के कारण बहुत से यात्री रोडवेज की बसों में डेली अपडाउन करने वाले लोग बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं। हालांकि इसमें कई जगहपरिचालकों से मिलीभगत का खेल भी सामने आया है। इसके तहत उन पर भी कार्रवाई की गई थी, लेकिन अब रोडवेज प्रशासन का दावा है कि पैसेंजर फॉल्ट नियम से 10 गुना जुर्माना वसूले जाने के डर से ऐसे यात्रियों की संख्या में काफी कमी आने लगी हैं।

परिचालक जिम्मेदारी से मुक्त, यात्री पर भार

रोडवेज में पैसेंजर फॉल्ट सही से लागू होने के बाद सबसे अधिक राहत रोडवेज के परिचालकों ने ली है। अभी तक बस के अंदर बिना टिकट मिलने पर यात्री पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी बल्कि परिचालक के ही रिमार्क लगा दिया जाता था। रोडवेज प्रशासन का कहना है कि बस में बड़ी संख्या में ऐसे यात्री भी होते हैं जो परिचालक के आग्रह के बाद भी टिकट नहीं लेते हैं। अब पैसेंजर फॉल्ट नियम लागू होने से परिचालकों पर बेवजह कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे में परिचालक जिम्मेदारी से मुक्त हो रहे हैं और इसकी आड़ भी ले रहे हैं।

सरकारी कार्मिक बिना टिकट मिला तो विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा

राजस्थान रोडवेज की बसों में बिना टिकट यात्रा करना अब सरकारी कार्मिकों को भारी पड़ने वाला हैं। रोडवेज के एमडी पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि अगर रोडवेज बस में कोई भी सरकारी कार्मिक बिना टिकट मिलता है, तो उसके खिलाफ संबंधित विभाग को सीसीए नियमों के तहत कार्रवाई करने करने की सिफारिश की जाएगी।

जुर्माना वसूलने में जोधपुर जोन सबसे आगे

प्रदेश के सभी जोन में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से पैसेंजर फॉल्ट नियम के तहत किराया राशि का 10 गुना जुर्माना वसूला जा रहा है। जुर्माना वसूलने में सबसे अग्रणी रोडवेज का जोधपुर जोन है, जिसने जनवरी के महीने में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से 1 लाख 63 हजार 230 रुपए का जुर्माना वसूला है, जबकि बीकानेर जोन ने सबसे कम जुर्माना 70 हजार 545 रुपए का वसूला है। अजमेर जोन ने 91 हजार 810, भरतपुर जोन ने 88 हजार 330, जयपुर जोन ने 1 लाख 39 हजार 380, कोटा जोन ने 1 लाख 1240, सीकर जोन ने 79475 और उदयपुर जोन ने 1 लाख 17 हजार 110 का जुर्माना वसूला है।

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