Tuesday, August, 12,2025

प्लॉटेड डवलपमेंट व ग्रुप हाउसिंग के एग्रीमेंट फॉर सेल प्रारूप बनेंगे

जयपुर: राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (रेरा) की हाल ही में हुई बैठक में प्रमोटर्स और उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इनमें 'एग्रीमेंट फॉर सेल' प्रारूप में बदलाव, एक्जेम्प्शन सर्टिफिकेट नीति में संशोधन और स्ट्रक्चरल ड्रॉइंग्स की अनिवार्यता में छूट शामिल हैं।

रेरा ने ग्रुप हाउसिंग और प्लॉटेड डवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए अलग-अलग 'एग्रीमेंट फॉर सेल' प्रारूप तैयार करने का निर्णय लिया। इसके लिए रेरा चेयरमैन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, जो प्रोजेक्ट्स की प्रकृति के अनुसार प्रारूप बनाएगी और आवश्यकता पड़ने पर नियमों में संशोधन की सिफारिश करेगी। यह प्रस्ताव राज्य सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

वहीं, रेरा ने एक्जेम्प्शन सर्टिफिकेट जारी करना बंद करने का निर्णय लिया। कुछ प्रमोटर्स ने सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बावजूद बुकिंग शुरू कर दी थी, जिससे खरीदारों में भ्रम की स्थिति बनी। अब ऐसे प्रोजेक्ट्स, जहां बुकिंग या विज्ञापन नहीं होता, को सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा।

झाबर सिंह खर्रा ने ली मंत्रिमंडलीय समिति की समीक्षा बैठक

राज्य में नगरीय निकायों के पुनर्गठन एवं पुनर्सीमांकन के प्रस्तावों को लेकर मंगलवार को स्वायत्त शासन विभाग के सभागार में मंत्रिमंडलीय उप समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नगरीय विकास राज्य मंत्री एवं समिति संयोजक झाबर सिंह खर्रा ने की। बैठक में सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक और वन राज्य मंत्री संजय शर्मा भी शामिल हुए। बैठक में अजमेर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर संभाग के नगरीय निकायों से प्राप्त प्रस्तावों पर विस्तार से परीक्षण और विचार किया गया। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बैठक के बाद बताया कि राज्य में शहरी निकायों का परिसीमन पूरा हो चुका है, अब वाड़ों का पुनर्सीमांकन किया जा रहा है। उन्होंने श्रीगंगानगर का उदाहरण देते हुए बताया कि पहले एक वार्ड में शुगर मिल के चलते आबादी 10 हजार थी, लेकिन मिल के स्थानांतरण के बाद आबादी में कमी आ गई है। ऐसे अन्य वाड़ों की भी समीक्षा की जा रही है। बुधवार को समिति की अगली बैठक में जोधपुर, भरतपुर और जयपुर संभाग के प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।

रजिस्ट्रेशन के समय स्ट्रक्चरल ड्रॉइंग्स जमा कराना अनिवार्य नहीं

रेरा ने नए प्रोजेक्ट्स के रजिस्ट्रेशन के समय प्रमोटर्स को राहत देते हुए स्ट्रक्चरल ड्रॉइंग्स जमा कराना अनिवार्य नहीं करने का निर्णय लिया है। हालांकि, प्रमोटर को प्रोजेक्ट पूरा होने से पहले और पूर्णता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने से पहले ये ड्रॉइंग्स जमा करनी होगी। इसके लिए उन्हें शपथ पत्र देना होगा। स्ट्रक्चरल ड्रॉइंग्स को लेकर प्रमोटर्स ने तर्क दिया था कि निर्माण के दौरान ड्रॉइंग्स में बदलाव होते हैं और इन्हें तैयार करने में तीन-चार महीने का अतिरिक्त समय लगता है, जिससे रजिस्ट्रेशन में देरी होती है। इसके अलावा रेरा ने विज्ञापनों में रजिस्ट्रेशन नंबर, वेबसाइट एड्रेस और क्यूआर कोड को बड़े फॉन्ट में अनिवार्य किया है। अटैच संपत्तियों का ई-ऑक्शन एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से होगा। रेरा ने फार्म हाउस योजनाओं की स्टैंडर्ड फीस में राहत देते हुए अब यह दर 5 रुपए से घटाकर 3 रुपए प्रति वर्ग मीटर तय की है, जो 1 जून, 2025 से लागू होगी।

जैतारण नगर पालिका अध्यक्ष भाटी निलंबित

स्वायत्त शासन विभाग ने जैतारण नगर पालिका अध्यक्ष रामस्वरूप भाटी को निलंबित कर दिया है। भाटी पर नियम विरुद्ध 90A करने और मास्टर प्लान के विपरीत लेआउट प्लान अनुमोदन की शिकायत मिली थी। शिकायत की जांच स्थानीय उपनिदेशक से कराई गई, जिसमें प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए गए। भाटी से जवाब भी लिया गया, लेकिन वह संतोषजनक नहीं पाया गया। विभाग ने मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं और जांच को प्रभावित न करने के उद्देश्य से उन्हें निलंबित किया गया है।

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