Thursday, January, 29,2026

प्रदेशभर में रजिस्ट्री कार्य ठप करोड़ों के राजस्व को झटका

जयपुर: राज्य सरकार ने रजिस्ट्रेशन (राजस्थान संशोधन) अधिनियम 2021 के प्रावधानों को 2 दिसंबर से पूरी तरह लागू कर दिया है। अब बिना 90-ए भू-रूपांतरण वाली कॉलोनियों के सोसायटी पट्टों की रजिस्ट्री नहीं होगी। इस कदम से भू-माफियाओं पर लगाम लगाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन जयपुर सहित प्रदेशभर में वकीलों ने इसका जबरदस्त विरोध शुरू कर दिया है। सभी उप पंजीयक कार्यालयों में गुरुवार को रजिस्ट्री कार्य ठप रहा, जिससे करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ। जयपुर सहित प्रदेशभर के सभी उप पंजीयक कार्यालयों में रजिस्ट्री कार्य बंद रहा। सोसायटी पट्टों से रजिस्ट्री नहीं करने के विरोध में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। सभी उप पंजीयक कार्यालय एवं राजस्व न्यायालयों में कार्य स्थगित किए गए। जिला कलेक्ट्रेट परिसर व जेडीए में अधिवक्ताओं की ओर से नारेबाजी की गई। साथ ही संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को वापस लेने की मांग की गई।

नए प्रावधान: 90-ए अनिवार्य, ब्लैकलिस्ट की धमकी

सरकार के नए नियमों के तहत कॉलोनी बसाने से पहले सोसायटी को 90-ए की कार्रवाई पूरी करनी होगी। बिना भू-रूपांतरण वाली कॉलोनियों के पट्टों की रजिस्ट्री पूरी तरह बंद कर दी गई है। ऐसी सोसायटियों को लिस्टेड कर ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। साथ ही एससी-एसटी और कृषि भूमि के गलत बेचान पर भी सख्ती बरती जाएगी। उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक जयपुर प्रथम देवेंद्र कुमार जैन ने बताया कि सोसायटी पट्टों के रजिस्ट्रेशन के समय भू-स्वामी को यह बताना अनिवार्य होगा कि प्लॉट वाली भूमि का कन्वर्जन हो चुका है या वह 90-ए में शामिल है। जबकि जयपुर और आसपास की 70 से 80 प्रतिशत कॉलोनियां सोसायटी व निजी खातेदारी पट्टों से विकसित है। दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जयपुर से जुड़े एडवोकेट मनोज वर्मा ने कहा कि अब तक जेडीए और अन्य निकाय इन दस्तावेजों की वैध मानकर लीज डीड जारी करते रहे है, लेकिन नए कानून से इन्हें रजिस्ट्री के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। इससे हजारों खरीदार-विक्रेता फंस गए हैं।

वकीलों का उग्र विरोधः कार्यालय बंद, रैलियां और धरने

जयपुर में दी डिस्ट्रिक एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गजराज सिंह राजावत ने कहा कि सरकार ने आम जनता के हितों पर कुठाराघात किया है। जयपुर में 80-90 प्रतिशत कॉलोनियां सोसायटी पट्टों पर बसी हैं। काश्तकारों और एससी-एसटी की जमीनों पर बनी कॉलोनियों की रजिस्ट्री भी बंद हो जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक जनविरोधी कानून वापस नहीं लिया जाता, उप पंजीयक कार्यालय बंद रहेंगे और आंदोलन जारी रहेगा। पूर्व अध्यक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि 80 प्रतिशत लोगों की जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी, सरकार को निगम चुनाव में नुकसान उठाना पड़ेगा। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में वकीलों ने नारेबाजी की, रैली निकाली और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी को ज्ञापन सौंपा। सभी उप पंजीयक कार्यालय और राजस्व न्यायालयों में कार्य स्थगित रहा। जोधपुर में भी वकीलों ने रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर धरना दिया। एडवोकेट्स ने कहा कि आनन-फानन में आदेश गलत है, कम से कम तीन महीने का समय दिया जाए। पंजीयन मुद्रांक कार्यालयों में गुरुवार को भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। सोसायटी पट्टों पर भूखंड खरीदना अब घाटे का सौदा हो सकता है। सरकार का दावा है कि यह फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार पर रोक लगाएगा, लेकिन विरोधी इसे आमजन की संपत्तियों को खत्म करने वाला बता रहे हैं। आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज होने की संभावना है।

132 सोसायटियों पर 988 एफआईआर

जयपुर जिले में निजी खातेदारी भूमि पर बिना भू-परिवर्तन के कॉलोनी बसाकर फर्जीवाड़ा करने वाली 132 सोसायटियों के खिलाफ अलग-अलग थानों में करीब एक हजार एफआईआर दर्ज हैं। इनमें सरकारी भूमि पर अनाधिकृत कब्जा, एक ही भूखंड के एक से अधिक पट्टे जारी कर बार-बार बेचान, बैक डेट में पट्टे देना और फर्जी पट्टे जारी करने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति जयपुर की ओर से 2019 से अगस्त 2023 तक पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, शहरी क्षेत्र की 114 सोसायटियों पर 890 एफआईआर दर्ज हैं। इनमें 12 सोसायटियां ऐसी हैं, जिनके खिलाफ 23 से ज्यादा मामले हैं।

प्रमुख सोसायटियां और उन पर एफआईआर की संख्या इस प्रकार है

  • मुहाना गृह निर्माण सहकारी समितिः 49 केस
  • महावीर स्वामी गृह निर्माण सहकारी समितिः 39
  • बंधु गृह निर्माण सहकारी समितिः 36
  • सूरजपोल गेट गृह निर्माण सहकारी समितिः35
  • मित्र गृह निर्माण सहकारी समितिः 35
  • संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समितिः 29
  • बाबा आरएन गौड़ गृह निर्माण सहकारी समितिः 28
  • हथरोई गढ़ी गृह निर्माण सहकारी समितिः 28
  • शांति नगर गृह निर्माण सहकारी समितिः 27
  • भैरव गृह निर्माण सहकारी समितिः 25
  • माधव नगर गृह निर्माण सहकारी समितिः 24
  • भारत भवन निर्माण सहकारी समितिः 23

ग्रामीण क्षेत्र में 18 सोसायटियों पर 98 एफआईआर दर्ज हैं। तीन सोसायटियां ऐसी हैं जिन पर 10 से अधिक मामले हैं:

  • अचरोल गृह निर्माण सहकारी समितिः 16
  • जमवारामगढ़ नवभारत गृह निर्माण सहकारी समितिः 16
  • रायसर गृह निर्माण सहकारी समितिः 12
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