Tuesday, December, 16,2025

FRC की सख्ती से निजी मेडिकल कॉलेजों की 'कमाई का मैनेजमेंट' खत्म

जयपुर: प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करना अब और सरल हो गया है, क्योंकि निजी मेडिकल कॉलेज अब मनमाने ढंग से फीस नहीं वसूल सकेंगे। इससे प्रदेश में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों को सीधे तौर पर राहत मिलेगी।

चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना करते हुए सभी निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों को राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति (FRC) की ओर से तय शुल्क संरचना का पालन अनिवार्य कर दिया है। दरअसल, राज्य में कई निजी मेडिकल कॉलेज निर्धारित सीमा से अधिक फीस वसूल रहे थे, जिनकी शिकायतें लगातार मिल रही थीं। कई कॉलेज 15 प्रतिशत सीटों को 'मैनेजमेंट सीट' बताकर दोगुनी-तीन गुनी फीस वसूल रहे थे। इस मनमानी से एमबीबीएस की पढ़ाई का खर्च 1.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए डॉक्टर बनने का सपना लगभग असंभव हो गया था, लेकिन एफआरसी के गठन के बाद अब शिक्षा के व्यावसायीकरण पर अंकुश लगेगा, मेरिट-आधारित प्रवेश प्रक्रिया मजबूत होगी और ईमानदार संस्थानों को समान प्रतिस्पर्धा का अवसर मिलेगा।

आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मिलेगा लाभ

चिकित्सा शिक्षा सचिव ने कहा कि आदेश से फीस वसूली में पारदर्शिता आएगी और चिकित्सा शिक्षा अधिक सुलभ बनेगी। अब छात्र और अभिभावक प्रवेश से पहले शुल्क की आधिकारिक सूची की जांच कर सकेंगे। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर छात्र चिकित्सा शिक्षा विभाग या शुल्क निर्धारण समिति से शिकायत कर सकेंगे।

अधिक शुल्क वसूलने पर कॉलेजों की संबद्धता होगी रद्द

चिकित्सा शिक्षा विभाग के शासन सचिव अंबरीष कुमार ने बताया कि यह आदेश छात्रों के हित में और फीस वसूली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है। नए आदेश के अनुसार, अब कोई भी निजी मेडिकल या डेंटल कॉलेज समिति की ओर से अनुमोदित शुल्क से अधिक राशि नहीं वसूल सकेगा। यदि कोई संस्था अधिक शुल्क वसूलती पाई गई तो उसे वह राशि 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित छात्रों को वापस करनी होगी। साथ ही, आदेशों की अवहेलना करने वाले कॉलेजों की संबद्धता राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (RUHS) व महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी (MMU) से समाप्त की जा सकेगी। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अतिरिक्त शुल्क की वसूली कॉलेज की चल-अचल संपत्ति से की जाएगी और संबंधित संस्थानों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर जानकारी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (DCI) को भेजी जाएगी।

निजी कॉलेजों की मनमानी फीस पर लगेगी लगाम

वहीं, सूत्रों के अनुसार पिछले पांच वर्षों से प्रदेश के कई निजी मेडिकल कॉलेजों में 15 प्रतिशत NRI सीटों को 'मैनेजमेंट सीट' बताकर मोटी रकम वसूली जा रही थी। यह पूरी प्रक्रिया बिना फीस रेगुलेटरी कमेटी (FRC) की अनुमति के की गई। कॉलेजों ने छात्रों से निर्धारित शुल्क से डेढ़ से दो गुना तक फीस वसूली, जबकि 'मैनेजमेंट सीट' नाम का कोई वैधानिक कोटा अस्तित्व में ही नहीं है। अब चिकित्सा शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी कॉलेज FRC द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक राशि नहीं वसूल सकेगा।

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