Thursday, January, 29,2026

धार्मिक स्थल और परिसर में बूथ लगाने पर रहेगी रोक

जयपुर: प्रदेश में पंचायतीराज और नगरपालिका संस्थाओं के चुनाव-2026 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। मतदान के दिन प्रत्याशियों को मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार से 100 मीटर की दूरी के भीतर किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार या निर्वाचन बूथ नहीं लगाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं धार्मिक स्थल या उनके परिसर, शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों के निकट भी बूथ स्थापित नहीं किए जा सकेंगे। मतदान केंद्र से 100 मीटर दूर बूथ लगाया जाएगा, जहां एक टेबल और दो कुर्सियां लगाने की ही अनुमति दी गई है। छाया के लिए केवल छाता या मौसम के अनुसार अधिकतम 10×10 फीट आकार का छोटा टेंट लगाया जा सकेगा।

संवेदनशील और क्रिटिकल मतदान केंद्रों की पहचान के निर्देश

आयोग ने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक एवं रिटर्निंग अधिकारी के परामर्श से संवेदनशील एवं क्रिटिकल मतदान केंद्रों की पहचान के निर्देश दिए हैं। कमजोर वर्गों या मतदाताओं को डराने-धमकाने अथवा मतदान से रोकने की आशंका वाले मतदान केंद्र संवेदनशील होंगे। साथ ही जहां पिछले चुनाव में 90 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ हो और 75 प्रतिशत से अधिक मत किसी एक अभ्यर्थी के पक्ष में पड़े हों, जहां पूर्व चुनावों में हिंसा, मारपीट, बूथ कैप्चरिंग अथवा पुनर्मतदान की स्थिति बनी हो तथा जहां जातिगत, धार्मिक या सामाजिक तनाव की आशंका हो, ऐसे केंद्रों को संवेदनशील मानते हुए विशेष सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही हथियारों के साथ आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। आयोग ने सभी हथियार 25 फरवरी तक जमा कराने के निर्देश दिए हैं। जल्द ही लाइसेंसधारकों के हथियार जमा करने के लिए जिला स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटी का गठन होगा।

ईवीएम मशीनों की जांच, भंडारण और प्रशिक्षण का कार्य शुरू

पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से निर्मित ईवीएम का ही उपयोग किया जाएगा। ईवीएम की जांच, भंडारण, प्रशिक्षण, मतदान प्रक्रिया और मतगणना के प्रत्येक चरण में पूर्ण पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। एफएलसी के बाद कंट्रोल यूनिट को नासिक सिक्योरिटी प्रेस से मुद्रित 'पिंक पेपर सील' से सील किया जाएगा, जिस पर इंजीनियरों के साथ-साथ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी हस्ताक्षर कर सकेंगे। आयोग ने चुनाव ड्यूटी में तैनात कार्मिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए निर्देश दिए हैं कि यदि किसी कार्मिक के साथ दुर्व्यवहार, धमकी या बाधा उत्पन्न की जाती है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ राज्य कार्य में बाधा डालने का प्रकरण दर्ज किया जाएगा।

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