Monday, December, 15,2025

असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पर हाई कोर्ट की अंतरिम रोक

जयपुर: राजस्थान हाई कोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2025 के मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) को जोरदार झटका दिया है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने 7 दिसंबर 2025 को होने वाली प्रस्तावित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2025 परीक्षा पर अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आयोग ने अभी तक अपडेटेड सिलेबस जारी नहीं किया, जबकि नियमों के अनुसार परीक्षा से कम से कम 30 दिन पहले सिलेबस जारी करना अनिवार्य है।

याचिकाकर्ताओं का गंभीर आरोप

यदुराज और अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने कोर्ट को बताया कि परीक्षा महज चार दिन बाद होने वाली है, लेकिन आरपीएससी ने अपडेटेड सिलेबस जारी नहीं किया। इससे अभ्यर्थी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं और यह उनके साथ स्पष्ट अन्याय है। बिना सिलेबस के इतने कम समय में तैयारी करना असंभव है। याचिका में पुरानी भर्ती की कहानी भी उजागर हुई। दिसंबर 2024 में आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के हजारों पदों के लिए भर्ती निकाली थी और मार्च 2025 में सिलेबस जारी किया गया। बाद में सरकार ने नियम संशोधित कर न्यूनतम 40% अंक का प्रावधान जोड़ा, जिसके कारण दिसंबर 2024 की भर्ती रद्द कर दी गई। इसके बाद 18 सितंबर 2025 को नई भर्ती जारी की गई और कहा गया कि जल्द अपडेटेड सिलेबस आएगा, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ।

पहले सिलेबस जारी करें, उसके 30 दिन बाद परीक्षा

आरपीएससी की ओर से अधिवक्ता एम. एफ. बेग ने दलील दी कि दिसंबर 2024 की भर्ती का सिलेबस ही नई भर्ती में लागू है। अभ्यर्थियों को भ्रम से बचाने के लिए पुरानी तारीख में ही इसे अपलोड किया गया है। उन्होंने कहा कि आयोग ने नियमों का पालन किया है और सिलेबस उपलब्ध है, इसलिए परीक्षा रोकने की जरूरत नहीं। हालांकि, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि तैयारी के लिए पर्याप्त समय जरूरी है और परीक्षा से 30 दिन पहले सिलेबस जारी न होना अभ्यर्थियों के समान अवसर के अधिकार का उल्लंघन है। अदालत ने आरपीएससी को निर्देश दिया कि वह पहले परीक्षा का विस्तृत सिलेबस जारी करे और उसके तीस दिन बाद ही परीक्षा आयोजित कराए।

अपारदर्शी प्रणाली को आगे बढ़ा रहा आरपीएससी

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि आरपीएससी की ओर से आयोजित पिछली कुछ परीक्षाओं में पेपर लीक और बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के आरोपों के बावजूद आयोग अभी भी अपारदर्शी प्रणाली को आगे बढ़ा रहा है। सुनवाई के दौरान अदालती आदेश का पालन करते हुए आरपीएससी सचिव रामनिवास मेहता अदालत में पेश हुए। उन्होंने बताया कि अपडेटेड सिलेबस 8 अक्टूबर को अपलोड किया गया था, लेकिन उसे जारी करने की तारीख 26 मार्च, 2025 ही रखी गई थी। गौरतलब है कि कोर्ट ने इस मामले में आरपीएससी सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए थे, जिसके बाद विस्तृत सुनवाई हुई।

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