Tuesday, August, 12,2025

याचिकाकर्ता पक्ष की बहस पूरी, सरकार आज रखेगी पक्ष

जयपुर: राजस्थान हाई कोर्ट में एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले को लेकर दायर याचिका पर याचिकाकर्ता पक्ष की बहस पूरी हो गई है। अब कोर्ट ने राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए मंगलवार का समय दिया है। यह आदेश जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने कैलाश चंद व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता ओपी सोलंकी और हरेंद्र नील ने अदालत को बताया कि याचिका में भर्ती को रद्द करने की मांग की गई है, न कि राज्य सरकार से कोई विशेष निर्णय लेने की अपेक्षा की गई है। उन्होंने दलील दी कि राज्य सरकार की ओर से भर्ती रद्द नहीं करने का निर्णय इस याचिका को निरर्थक नहीं बनाता। याचिकाकर्ता पक्ष की बहस पूरी होने के बाद अदालती समय समाप्त होने पर न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 5 अगस्त तय की है।

पशु परिचर भर्ती से हटाई रोक, रिजल्ट जल्द

राजस्थान में 6433 पदों की पशु परिचर (एनिमल अटेंडेंट) भर्ती-2023 पर से रोक हटा ली गई है। राजस्थान हाई कोर्ट ने स्केलिंग फॉर्मूले को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे अब नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। इस भर्ती के लिए 17 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। हाईकोर्ट की जस्टिस रेखा बोराणा की एकल पीठ ने 24 जुलाई, 2025 को दिए फैसले में कहा कि भर्ती प्रक्रिया में विशेषज्ञों की ओर से तय मानकों का पालन हुआ है, इसलिए इसमें कोर्ट के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने 9 मई, 2025 को दायर याचिका के बाद 13 मई को लगाए गए स्टे समेत सभी लंबित याचिकाओं को खारिज कर दिया। अभ्यर्थियों ने स्केलिंग प्रणाली को चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया कि परीक्षा शिफ्टों के अनुसार हुई थी और नॉर्मलाइजेशन की जानकारी पहले ही सर्कुलर में दी जा चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व निर्णय का हवाला देते हुए कहा गया कि चयन प्रक्रिया में शामिल होने के बाद असफल अभ्यर्थी उसे चुनौती नहीं दे सकते। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि अब बोर्ड जल्द ही परिणाम जारी करेगा।

जर्जर भवनों के मामले में सुनवाई 18 को

राजस्थान हाई कोर्ट ने प्रदेश की सरकारी स्कूलों की जर्जर इमारतों और संसाधनों की कमी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब तलब किया है। जस्टिस महेन्द्र गोयल और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता सहित अन्य सरकारी वकील पेश हुए और जवाब देने के लिए समय मांगा। अदालत ने अगली सुनवाई 18 अगस्त तय की है। गौरतलब है कि 28 जुलाई को हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सरकारी स्कूलों की खस्ताहाल इमारतों और संसाधन संकट को देखते हुए स्वतः संज्ञान लिया था। अदालत ने शिक्षा मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय, मुख्य सचिव और राष्ट्रीय बाल आयोग सहित अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। खंडपीठ अब इन दोनों स्वतः संज्ञान प्रकरणों की जनहित याचिका के रूप में एक साथ सुनवाई करेगी।

 

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