Thursday, January, 29,2026

पहली कक्षा तक RTE के तहत 25% सीटें अनिवार्य

जयपुर: शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश बलजिंदर सिंह संधू की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि प्रदेश के निजी स्कूलों को प्री-प्राइमरी (नर्सरी/केजी) से लेकर पहली कक्षा तक बहु-स्तरीय प्रवेश प्रदान करना होगा, जहां भी गैर-आरटीई श्रेणी के छात्रों को प्रवेश दिया जाता है, वहां 25% सीटें आरटीई के तहत कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करनी होगी। इस फैसले से हजारों गरीब परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिलेगा। यह फैसला अभ्युत्थानम सोसायटी और स्माइल फॉर ऑल सोसायटी द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर आधारित है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता प्रांजल सिंह, रिद्धि चंद्रावत, सार्थक सक्सेना, अविक राजोरिया और विकास जाखड़ ने पैरवी की। याचिकाओं में तर्क दिया गया कि कई निजी स्कूल प्री-प्राइमरी कक्षाओं में प्रवेश देकर पहली कक्षा में आरटीई कोटे को व्यावहारिक रूप से नजरअंदाज कर रहे हैं।

दो स्तरों पर प्रवेश व्यावहारिक नहीं, अपीलें खारिज

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और निजी स्कूलों की अपीलों को पूरी तरह खारिज कर दिया। निजी स्कूलों ने दलील दी कि दो स्तरों पर प्रवेश व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि संसाधन सीमित हैं और एक ही कक्षा को एंट्री लेवल माना जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि 2009 में आरटीई लागू होने के बाद भी सरकार ने फीस पुनर्भरण की स्पष्ट नीति नहीं बनाई, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान होता है। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता सुरेंद्र सिंह नरूका ने कहा कि प्री-प्राइमरी स्तर पर आरटीई प्रवेश के लिए केंद्र सरकार से फंडिंग जरूरी है, अन्यथा राज्य पर बोझ बढ़ेगा। हालांकि, केंद्र सरकार ने जवाब में स्पष्ट किया कि आरटीई क्रियान्वयन और फीस भुगतान राज्य की जिम्मेदारी है और वे कोई अतिरिक्त वित्तीय दायित्व नहीं लेंगे।

2020 के नोटिफिकेशन से शुरू हुआ था विवाद

विवाद की शुरुआत 2020 में राज्य सरकार के एक नोटिफिकेशन से हुई, जिसमें कहा गया था कि आरटीई के तहत केवल पहली कक्षा में प्रवेश पर ही फीस पुनर्भरण होगा, प्री-प्राइमरी पर नहीं। इस नोटिफिकेशन को जनहित याचिका के जरिए चुनौती दी गई। सोसायटी के अध्यक्ष प्रांजल सिंह ने बताया कि कई स्कूल प्री-प्राइमरी में आरटीई प्रवेश देने से इनकार कर रहे थे या पूरी तरह बंद कर चुके थे, जिससे हर साल सैकड़ों बच्चे प्रवेश से वंचित हो रहे थे। अब इस फैसले से स्थिति साफ हो गई है। छह साल बाद आरटीई के एंट्री लेवल को लेकर स्पष्टता आई है। यह फैसला राजस्थान में शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा।

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