Friday, September, 26,2025

पुलिस जांच पुराने तरीकों से, तकनीक का नहीं सही इस्तेमाल

जयपुर: राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य में गुमशुदा व्यक्तियों और नाबालिगों की तलाश में पुलिस की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि आज भी पुलिस पुरानी जांच पद्धतियों पर काम कर रही है, जबकि मौजूदा समय में एआई सहित आधुनिक तकनीक उपलब्ध है, जिसका समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है। नव नियुक्त पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव शर्मा शुक्रवार को राजस्थान हाई कोर्ट के समक्ष पेश हुए। जस्टिस अवनीश झींगन और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं की सुनवाई करते हुए उन्हें तलब किया था।

पुलिस की जांच मोबाइल लोकेशन तक ही सीमित

कोर्ट ने कहा कि पुलिस की जांच मोबाइल लोकेशन तक ही सीमित रह गई है। आज के युवा मोबाइल की तकनीक भली-भांति समझते हैं। वह जानते हैं कि कब मोबाइल ऑन रखना है और कब ऑफ। कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस को किसी आरोपी की लोकेशन किसी दूरस्थ इलाके में मिलती है, तो वहां स्थानीय पुलिस की मदद से त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। आरोपी आपके आने का इंतजार नहीं करेगा। हाई कोर्ट ने पुलिस को उन्नत तकनीकों जैसे एआई, डीएनए प्रोफाइलिंग और डिजिटल स्केचिंग का उपयोग करने की सिफारिश की। कोर्ट ने एक उदाहरण देते हुए बताया कि एक दो साल का बच्चा छह साल पहले लापता हुआ था, लेकिन आज तक पुलिस के पास उसका स्केच तक नहीं है। इस पर डीजीपी राजीव शर्मा ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि पुलिस अब आधुनिक तकनीकों को अपनाने की दिशा में तेजी से कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि हम पहले से कई तरीकों से प्रयास कर रहे हैं, अब अदालत की मंशा के अनुरूप और अधिक उन्नत तकनीकें लागू की जाएंगी। कोर्ट ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि डीजीपी राजीव शर्मा के कार्यकाल में राजस्थान पुलिस कार्यकुशलता और आधुनिकता की दिशा में गंभीर प्रयास करेगी। यदि तकनीक का सही उपयोग किया गया, तो कोर्ट में दायर होने वाली याचिकाओं की संख्या भी कम होगी।

दो मामलों में 10 दिन में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश

खाटूश्यामजी (सीकर) से लापता 40 वर्षीय युवक के मामले में कोर्ट ने नामजद व्यक्ति का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने की अनुमति दी है। सीकर एसपी की मौजूदगी में अदालत ने 10 दिन में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। रामगंज इलाके से लापता 15 वर्षीय किशोरी के मामले में अदालत ने पुलिस की निष्क्रियता पर चिंता जताई। याचिकाकर्ता के अनुसार आरोपी का घर पीड़िता के घर के सामने है, फिर भी पुलिस अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा सकी है।

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