Tuesday, August, 12,2025

पटवारी भर्ती में नॉर्मलाइजेशन पर हाई कोर्ट का फैसला सुरक्षित

जयपुर: राजस्थान हाई कोर्ट ने पटवारी भर्ती परीक्षा-2021 में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस पुष्पेन्द्र भाटी और जस्टिस सुनील बेनीवाल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता रितेश व अन्य की अपीलों पर सोमवार को सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया। याचिकाकर्ताओं ने एकलपीठ के फैसले को चुनौती देते हुए मांग की थी कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित की जाए और नए फॉर्मूले से नॉर्मलाइजेशन किया जाए।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता रघुनंदन शर्मा और अक्षत शर्मा ने तर्क दिया कि भर्ती की लिखित परीक्षा चार शिफ्टों में आयोजित की गई थी, लेकिन भर्ती विज्ञप्ति में नॉर्मलाइजेशन का कोई उल्लेख नहीं था। इसके बावजूद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षा के बाद नॉर्मलाइजेशन लागू किया, जिसके परिणाम स्वरूप चौथी शिफ्ट में मात्र 11 प्रतिशत अभ्यर्थी ही सफल हो सके।

विकास दिव्यकीर्ति की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई आज

कोचिंग संचालक विकास दिव्यकीर्ति की जजों पर अपमानजनक टिप्पणी मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई सोमवार को समय अभाव के कारण नहीं हो सकी। अब सुनवाई मंगलवार को होगी। विकास को अजमेर की अदालत में 22 जुलाई को पेश होना है। उन्होंने अजमेर कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की है। वकील पुनीत सिंघवी ने बताया कि उन्होंने किसी की भावना आहत नहीं की और अजमेर न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट की आपराधिक प्रक्रिया को गलत ठहराया। अजमेर न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 मनमोहन चंदेल की अदालत ने मानहानि शिकायत पर सुनवाई करते हुए विकास को पेश होने का आदेश दिया था।

न्यायिक कर्मचारियों का सामूहिक अवकाश जारी

जयपुर में प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में कार्मिकों के कैडर पुनर्गठन से जुड़ा विवाद अभी तक अनसुलझा है। इस कारण न्यायिक कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश सोमवार को चौथे दिन भी जारी रहा। इससे अदालतों में न्यायिक कार्य पूरी तरह ठप हैं। उच्च न्यायालय के जस्टिस एस.पी. शर्मा और रजिस्ट्रार जनरल चंचल मिश्रा ने इस स्थिति को समाप्त कराने के प्रयास किए, लेकिन धरना स्थल पर न्यायिक कर्मचारी संघ की बैठक में सामूहिक अवकाश जारी रखने का निर्णय लिया गया। न्यायिक कर्मचारियों ने जिला न्यायालय परिसर में रैली निकाली। इस दौरान संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेंद्र नारायण जोशी और जयपुर के पूर्व अध्यक्ष बृजेश शर्मा भूख हड़ताल पर हैं।

अभ्यर्थियों को समान अवसर नहीं मिले

अधिवक्ताओं ने कोर्ट में कहा कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से अभ्यर्थियों को समान अवसर नहीं मिले, जिसके चलते चौथी शिफ्ट के अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ। उन्होंने मांग की कि एक एक्सपर्ट कमेटी गठित कर नए फॉर्मूले के आधार पर नॉर्मलाइजेशन किया जाए ताकि सभी अभ्यर्थियों को निष्पक्ष अवसर मिल सके। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि उनकी मांग को एकलपीठ ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने खंडपीठ में अपील दायर की। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।

हाई कोर्ट ने आरपीएससी से मांगी एसआई भर्ती प्रक्रिया की जानकारी

एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई मंगलवार को होगी। इससे पहले गुरुवार को जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई थी। इस दौरान अदालत ने तत्कालीन सदस्य बाबूलाल कटारा को भर्ती की जिम्मेदारी सौंपे जाने से संबंधित आदेश भी रिकॉर्ड में तलब किया। साथ ही, आयोग की आंतरिक कार्यप्रणाली की जानकारी भी मांगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गोपनीय जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी, लेकिन मीडिया पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता। अगली सुनवाई 22 जुलाई को तय की गई थी।

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