Friday, September, 26,2025

पंचायत चुनाव कराने व प्रशासक हटाने के आदेश पर लगाई रोक

जयपुर: राजस्थान हाई कोर्ट की खंडपीठ ने एकलपीठ के पंचायती राज व निकायों के चुनाव जल्द कराने और करीब डेढ़ दर्जन प्रशासकों को पद से हटाने के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार के प्रदेश में वन स्टेट वन इलेक्शन के पक्ष में यह फैसला माना जा रहा है। एकलपीठ ने 18 अगस्त को राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार को पंचायती राज व निकायों के चुनाव जल्द कराने और प्रशासकों को हटाने के आदेश को रद्द करने के निर्देश दिए थे।

राज्य सरकार की अपील पर सोमवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह फैसला दिया है। हालांकि हाई कोर्ट की खंडपीठ के आदेश के बाद भी राज्य निर्वाचन आयोग चुनावों को लेकर शुरू की गई तैयारी को जारी रखेगा।

'वन स्टेट वन इलेक्शन' के तहत चुनाव की तैयारी

राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद और अतिरिक्त महाधिवक्ता कपिल प्रकाश गुप्ता ने दलील दी कि पंचायत चुनाव और परिसीमन से जुड़ी एक जनहित याचिका पर खंडपीठ पहले ही सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख चुकी है। ऐसे में एकलपीठ का इस मामले में हस्तक्षेप अनुचित है। सरकार ने यह भी तर्क दिया कि प्रशासकों की नियुक्ति अस्थायी थी और उनके हटाने से कोई विधिक क्षति नहीं हुई, क्योंकि नए चुनाव के बाद इनका कार्यकाल अपने आप समाप्त हो जाता। राज्य सरकार ने अपनी अपील में कहा कि वह सभी पंचायतों और स्थानीय निकायों के चुनाव 'वन स्टेट वन इलेक्शन' मॉडल के तहत एक साथ कराना चाहती है। इसके लिए परिसीमन और नए जिलों के गठन के बाद वार्डों के पुनर्गठन में समय लग रहा है। सरकार ने तर्क दिया कि जिन सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, उन्हें अस्थायी तौर पर प्रशासक नियुक्त किया गया ताकि पंचायतों का दैनिक कार्य सुचारू रहे। कुछ प्रशासकों को शिकायतों के आधार पर हटाया गया, जो नियमों के अनुरूप था।

प्रक्रिया जारी रखना हमारी ड्यूटीः गुप्ता

खंडपीठ के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने कहा कि आयोग पर कोई रोक नहीं है और वह अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी के तहत चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि हमें हाई कोल के आदेश को पढ़ना होगा। अगर उसमें कोई तथ्य है तो उसके अनुसार काम करेंगे, लेकिन हमारी ड्यूटी है कि हम चुनाव प्रक्रिया को जारी रखें।

आयोग व सरकार में टकराव की स्थिति बनी

18 अगस्त को एकलपीठ के जस्टिस अनूप कुमार दंड ने 17 याचिकाओ पर सुनवाई करते हुए सरकार को छह महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने और प्रशासकों को बिना सुनवाई के हटाने के आदेश को रद्द करने का निर्देश दिया था। इस आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियां तेज कर दी थीं, लेकिन सरकार के एक साथ चुनावा के रुख के कारण आयोग और सरकार के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। अगर आयोग चुनाव प्रक्रिया जारी रखते हुए चुनाव कराता है तो सरकार के वन स्टेट वन इलेक्शन की मंशा पर पानी फिर सकता है।

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