Friday, September, 26,2025

कोर्ट ने सरकार, रीको और PESO से एक सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

जयपुर: राजधानी के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र स्थित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के गैस बॉटलिंग प्लांट को हटाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर राजस्थान हाई कोर्ट सख्त रुख अपनाए हुए है।

मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने राज्य सरकार, रीको और पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) से एक सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट तलब की हैं। कोर्ट ने मामले में जवाब के लिए अंतिम अवसर देते हुए अब अगली सुनवाई 9 सितंबर को तय की है। याचिकाकर्ता ओपी टाक की ओर से एडवोकेट डॉ. अभिनव शर्मा ने कोर्ट को बताया कि आईओसीएल ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके पास डिपो को स्थानांतरित करने की कोई योजना नहीं है। यह बयान राज्य सरकार की उस उच्च स्तरीय समिति के निर्णय के विपरीत है, जिसमें सीतापुरा क्षेत्र की बढ़ती जनसंख्या और जोखिम को देखते हुए गैस प्लांट और ऑयल टर्मिनल दोनों को शिफ्ट करने की सिफारिश की थी।

कोर्ट ने यह जानकारियां भी मांगी

कोर्ट ने मामले में रीको को आदेश दिया है कि वह यह बताए कि गैस प्लांट के आसपास कितनी रिहायशी, व्यावसायिक, औद्योगिक, शैक्षणिक और अन्य इकाइयां संचालित हो रही हैं। रीको से औद्योगिक क्षेत्र में खतरनाक गतिविधियों वाले उद्योगों की जानकारी उपलब्ध कराने को भी कहा गया है और अपने भवन निर्माण व औद्योगिक नियमन से जुड़े नियम और मानक अदालत के समक्ष पेश करने को कहा है। वहीं, राज्य सरकार से पूछा गया है कि क्या जेडीए या नगर निगम की ओर से इस क्षेत्र में आवासीय कॉलोनियां विकसित की गई हैं। कोर्ट ने मामले में रीको और मुख्या सचिव को हलफनामा पेश करने के आदेश दिए है। वहीं, पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) को कोर्ट ने अंतिम एक सप्ताह का समय देते हुए निर्देशित किया है कि वह यह स्पष्ट करे कि क्या वर्तमान स्थान पर आईओसीएल डिपो का संचालन पेट्रोलियम कानूनों और सुरक्षा मानकों के अनुरूप है या नहीं।

फिलहाल डिपो को स्थानांतरित करने की कोई योजना नहीं

आईओसीएल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर गुप्ता ने कोर्ट में कहा कि फिलहाल डिपो को स्थानांतरित करने की कोई योजना नहीं है। कोर्ट ने सुरक्षा और नियमों के पालन की जांच सुनिश्चित करने को कहा है। यह आदेश जनहित याचिका पर दिया गया है, जिसमें 2009 में आईओसीएल ऑयल डिपो में लगी भीषण आग के बाद राज्य सरकार की ओर से लिए गए गैस प्लांट को स्थानांतरित करने के निर्णय का हवाला दिया गया है। सुनवाई के दौरान PESO की ओर से उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आरडी रस्तोगी ने जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का और समय मांगा।

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