Tuesday, November, 25,2025

DGP, पुलिस आयुक्त सहित आला अधिकारी देंगे सुझाव

जयपुर: राजस्थान हाई कोर्ट ने प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराधों पर गहरी चिंता जताते हुए ठोस कदम उठाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने मंगलवार को साइबर ठगी से जुड़े एक दर्जन से अधिक आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने सभी पक्षकारों को 3 नवंबर तक लिखित बहस पेश करने और राज्य के डीजीपी व साइबर सेल से सुझाव मांगने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े DGP, अधिकारी रहे मौजूद

सुनवाई के दौरान डीजीपी राजीव शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए, जबकि जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल, डीआईजी साइबर सेल विकास शर्मा, पुलिस अधिकारी मनीष अग्रवाल, सोन चंद्र और सीआई श्रवण कुमार अदालत में उपस्थित रहे। कोर्ट ने साइबर क्राइम के आरोपियों की जमानत शर्तों, युवाओं को अपराध से बचाने और आदतन अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए विस्तृत सुझाव मांगे। कोर्ट ने पूछा कि युवाओं को दोबारा ऐसे अपराधों में शामिल होने से रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? वहीं, क्या ऐसे अपराधों को रोकने के लिए जमानत में कुछ शर्तें जोड़ी जा सकती हैं?

विदेशी आरोपी व तकनीकी चुनौतियां पुलिस ने अदालत को बताया कि फिशिंग साइट्स, ओटीपी

ठगी, निवेश का झांसा, सेक्सटॉर्शन और फर्जी साइबर अरेस्ट जैसे मामलों में लोग ठगे जा रहे हैं। कई मुख्य आरोपी विदेशों में बैठकर नेटवर्क चला रहे हैं, जिनके आईपी एड्रेस विदेशी होते हैं। फिर भी तकनीकी माध्यमों से जांच की जा रही है। ठगी में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल सिम और डिवाइस ब्लॉक करने के लिए अन्य एजेंसियों से समन्वय किया जा रहा है। डीजीपी राजीव शर्मा ने कहा कि साइबर अपराध में शामिल युवाओं को दोबारा अपराध से रोकने के उपाय किए जा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने प्रभावी रोकथाम और जमानत में सुधारात्मक शर्तों पर सोमवार तक व्हाइट पेपर पेश करने का समय मांगा। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भरत व्यास और एएजी राजेश चौधरी ने साइबर अपराधों पर लगाम कसने की जानकारी दी।

कोर्ट की चिंता: असली किंगपिन को पकड़ना जरूरी

कोर्ट ने कहा कि साइबर फ्रॉड के मामलों में विस्तृत जांच जरूरी है और असली किंगपिन तक पहुंचना अनिवार्य है। न्याय मित्र आदर्श सिंघल ने बताया कि ठग सिंडिकेट नौजवान लड़कों का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें कई बार अपराध की जानकारी तक नहीं होती। पुलिस की जांच अक्सर छोटे आरोपियों तक सीमित रह जाती है, जबकि पूरी सिंडिकेट को पकड़ना चाहिए। कोर्ट ने जमानत देते समय ऐसी शर्तें लगाने पर जोर दिया, जो आरोपी को दोबारा अपराध करने से रोकें।

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