Friday, June, 19,2026

अवैध कब्जों को लेकर जारी आदेश वापस लें

जयपुर: सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों और अतिक्रमणों को नियमित करने संबंधी राज्य सरकार के हालिया आदेश को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य करने वाली संस्था 'पब्लिक अगेंस्ट करप्शन' की ओर से राजस्थान सरकार, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग तथा स्थानीय स्वशासन विभाग को विधिक नोटिस भेजकर 10 जून, 2026 को जारी आदेश को तत्काल वापस लेने की मांग की गई है। राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी, अभिनव भंडारी और डॉ. टीएन शर्मा ने नोटिस में कहा है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को नियमित करने का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों की भावना के विपरीत है तथा इसे न्यायालय की अवमानना माना जा सकता है।

नोटिस में आरोप लगाया गया है कि इस आदेश के माध्यम से सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमणों और अवैध कब्जों को वैधता प्रदान कर भूमि माफियाओं और अवैध कब्जाधारकों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। संस्था का कहना है कि इससे कानून का शासन कमजोर होगा और भविष्य में सरकारी भूमि पर नए अतिक्रमणों को बढ़ावा मिलेगा। अधिवक्ताओं ने अपने नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों, विशेष रूप से राजेन्द्र कुमार बड़जात्या बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि न्यायालय ने अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि बिना स्वीकृत नवशे के निर्माण नहीं किए जाएं तथा अवैध निर्माणों को नियमित करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए। संस्था ने दावा किया कि बार-बार अवैध कब्जों को नियमित करने की नीतियां ईमानदार नागरिकों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं और शहरी नियोजन, पर्यावरण संरक्षण तथा सार्वजनिक संसाधनों के समुचित उपयोग को भी नुकसान पहुंचाती हैं।

अवमानना की कार्रवाई भी शुरू की जाएगी

विधिक नोटिस के माध्यम से राज्य सरकार को आदेश प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर विवादित आदेश वापस लेने की मांग की गई है। संस्था ने चेतावनी दी है कि यदि आदेश वापस नहीं लिया गया तो राजस्थान हाई कोर्ट में जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की जाएगी और अवमानना की कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। अधिवक्ताओं ने कहा कि सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा और कानून के शासन को बनाए रखना राज्य का संवैधानिक दायित्व है तथा किसी भी परिस्थिति में अवैध कब्जों को वैधता प्रदान करने वाली नीतियां स्वीकार्य नहीं हो सकतीं।

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