Wednesday, November, 26,2025

DOP के नए निर्देश, बताना होगा कार्मिक को APO क्यों किया ?

जयपुर: राजस्थान के कार्मिक विभाग (डीओपी) ने सचिवालय कार्मिकों के तबादले, पदस्थापन, कार्यग्रहण और कार्य मुक्ति के संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों का उद्देश्य तबादला प्रक्रिया को पारदर्शी, सुचारू और नियमों के अनुरूप बनाना है, ताकि प्रशासनिक कार्यों में किसी भी प्रकार की अनियमितता या देरी को रोका जा सके। कार्मिक विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब कार्मिक को एपीओ करने का पुख्ता कारण भी बताना होगा। तबादला आदेशों का पालन न करना, कर्मियों को बिना आदेश के कार्य मुक्त करना या नई जगह जॉइनिंग नहीं देने जैसी लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। विभाग ने कहा कि कुछ मामलों में कर्मियों को बिना तबादला आदेश के ही एपीओ कर दिया जाता है, जो नियमों का उल्लंघन है।

इसके अलावा स्थानांतरणाधीन कर्मियों को कार्य मुक्त किए बिना नए कर्मियों को जॉइनिंग करवाने से एक ही पद पर दो कर्मियों की नियुक्ति हो जाती है, जिससे वेतन आहरण में कठिनाई होती है। निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी स्थिति में कार्मिक को एपीओ के तहत वापस नहीं लौटाया जाएगा। यदि स्थानांतरणाधीन कर्मी को कार्य मुक्त नहीं किया गया और नया कर्मी उसी पद पर जॉइन कर लेता है तो पूर्व कर्मी का उस अवधि का वेतन आहरण नहीं होगा। हालांकि, स्थानांतरणाधीन कर्मी बिना कार्य मुक्त हुए भी नई जगह जॉइनिंग कर सकेंगे।

अनुशासनात्मक कार्रवाई के सख्त नियम

विभागों को चेतावनी दी गई है कि यदि कोई कर्मी समय पर कार्यालय नहीं आता, बिना सूचना अनुपस्थित रहता है, कार्य में रुचि नहीं लेता या अन्य शिकायतें मिलती हैं तो उसे सीधे डीओपी को नहीं लौटाया जाएगा। ऐसी स्थिति में नियमों के तहत सक्षम स्तर से अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए अनुमोदन लेना होगा। यदि किसी विभाग में कर्मी की आवश्यकता नहीं है तो उसका तबादला प्रस्ताव डीओपी को भेजा जाएगा।

ऑनलाइन सुविधा से होगी प्रक्रिया आसान

डीओपी ने तबादले, पोस्टिंग और जॉइनिंग की प्रक्रिया को और सुगम बनाने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। यह सुविधा मंत्रालयिक कर्मियों, अधिकारियों और सचिवालय सहायक कर्मियों पर भी लागू होगी। इससे तबादला प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और रिकॉर्ड अपडेट करने में होने वाली समस्याएं, जैसे एसीआर या तबादला रिकॉर्ड में त्रुटियां कम होंगी।

सात दिनों में आदेशों का पालन अनिवार्य

डीओपी ने निर्देश दिया है कि तबादला या पोस्टिंग आदेशों का पालन सात दिनों के भीतर करना होगा, जिसकी जवाबदेही संबंधित विभाग और स्थानांतरणाधीन कर्मी दोनों की होगी। विशेष परिस्थितियों में यदि कर्मी को कार्य मुक्त करना संभव न हो तो विभाग के प्रभारी सचिव को कारण स्पष्ट करते हुए तीन दिन के भीतर तबादला निरस्त करने का प्रस्ताव डीओपी को भेजना होगा। यदि कोई कर्मी स्थानांतरण के बाद नए विभाग में जॉइनिंग के लिए पहुंचता है तो उसे जॉइनिंग दिलवाना विभाग के लिए अनिवार्य होगा। कार्मिक सचिव के. के. पाठक ने इन निर्देशों को लागू करने पर जोर देते हुए कहा कि इनका पालन सभी विभागों और कर्मियों को करना होगा।

  Share on

Related News

Connect With Us

visit e-papers
Epaper

आज का राशिफल

image

मेष

रुके काम बनेंगे, नौकरीपेशा और व्यापारियों के लिए शुभ।

image

वृष

आर्थिक स्थितियां बेहतर होने के साथ धनलाभ होगा।

image

मिथुन

गुरु शुभ फल देंगे, शत्रु पराजित होंगे

image

कर्क

मिलाजुला असर रहेगा, अतिरिक्त परिश्रम के साथ नौकरी पेशा को दिक्कतें आ सकती है।

image

सिंह

कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान के साथ मकान,वाहन सुख मिलेगा।

image

कन्या

कामकाज के अवसरों में वृद्धि, भाग्य का साथ मिलेगा।

image

तुला

धन की रुकावटें दूर होंगी, लाभ के अवसर बढ़ेंगे, धर्म में रुचि बढ़ेगी।

image

वृश्चिक

आर्थिक स्थिति सुधरेगी, व्यापार में निवेश संबंधी फैसले की आजादी मिलेगी।

image

धनु

लाभ में वृद्धि होगी, कोई बड़ी डील हाथ लग सकती है।

image

मकर

सुखद पलों की प्राप्ति होगी। फिजूल के खर्चे बढ़ेंगे, सुख सुविधाओं में इजाफा होगा।

image

कुंभ

धनलाभ के अवसरों में वृद्धि के साथ अपनी योजनाओं पर काम करते रहे।

image

मीन

संभलकर रहे, जल्दबाजी नहीं दिखाए। कानूनी वाद-विवादों से बचे।

Gallery