Saturday, October, 11,2025

सीएम भजनलाल ने चिकित्सा विभाग से मांगी रिपोर्ट

जयपुर:  खांसी की दवा डेक्सट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप के कथित साइड इफेक्ट के मामले को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गंभीरता दिखाई है। सीएम ने पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट ली और चिकित्सा विभाग के आलाधिकारियों से केस-टू-केस जानकारी मांगी। मुख्यमंत्री ने प्रमुख चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड़ और मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. अमित यादव से जिलेवार सामने आए मामलों की विस्तृत जानकारी मांगी। सीएम ने प्रकरण की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही स्पष्ट किया है कि यदि किसी की लापरवाही या गलती सामने आती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए खांसी की दवाओं पर एडवाइजरी जारी करने और बिना परामर्श दवा न देने के निर्देश दिए।

जांच रिपोर्ट में अहम खुलासे

सीकर और भरतपुर में सिरप से बच्चों की तबीयत बिगड़ने के बाद चिकित्सा विभाग की जांच रिपोर्ट में कुछ अहम खुलासे हुए हैं। हालांकि, सीकर में हुई 7 साल के नित्यांश की मौत के बाद सिरप को लेकर उठे सवालों का जवाब देते हुए सीएमएचओ ने साफ किया कि सिरप बच्चे की मौत का कारण नहीं था। नित्यांश शर्मा के परिजनों का आरोप था कि सिरप देने के बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ी थी। 28 सितंबर को खांसी की दवा देने के बाद बच्चे की हालत गंभीर हो गई और अगले दिन सुबह वह बेहोश मिला। सीएमएचओ ने बताया कि जिस सिरप को मौत का कारण बताया जा रहा था, वह सिरप का बैच झुंझुनूं जिले में सप्लाई ही नहीं हुआ था।

सरकार ने सिरप की सप्लाई पर लगाई रोक

भरतपुर में भी इसी सिरप से बच्चों की तबीयत बिगड़ने की शिकायतें सामने आई थीं। डॉक्टरों की शिकायतों के बाद इस सिरप की सप्लाई पर रोक लगा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने 28 सितंबर को तत्काल प्रभाव से सिरप के विवादित बैचों को राज्यभर में वितरित करने पर रोक लगा दी थी और उसकी गुणवत्ता जांच के लिए सैंपल भी भेजे गए हैं। दवा के सप्लाई के बाद पहले कोई भी शिकायत नहीं आई थी। लेकिन भरतपुर में घटना के बाद दवा के बैचों की पुनः जांच की जा रही है और संबंधित आपूर्तिकर्ता कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी है।

चिकित्सा विभाग ने जारी की एडवाइजरी

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने सीएम के आदेश के बाद प्रिसक्रिप्शन लिखने में प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने और रोगियों को केवल प्रिसक्रिप्शन के आधार पर ही दवा देने की एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में सभी चिकित्सकों से कहा गया है कि वे दवा लिखते समय नियमों का पूर्ण पालन करें और रोगियों को बिना चिकित्सकीय सलाह दवा लेने से मना किया गया है। साथ ही सीकर जिले के हाथीदेह पीएचसी में प्रतिबंधित दवा लिखे जाने पर एक चिकित्सक एवं फार्मासिस्ट को निलंबित करने की कार्रवाई शुरू की गई है।

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