Friday, September, 26,2025

15 सदस्यीय प्रवर समिति में हर दल का विधायक, कोचिंग संस्थानों पर 'मेहरबानी' में सब एकमत

जयपुर: राज्य सरकार ने सोमवार को राजस्थान कोचिंग सेंटर, नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक पर बनी प्रवर समिति की रिपोर्ट को विधानसभा में रखा। कांग्रेस, भाजपा, निर्दलीय सहित छोटे दलों के विधायकों को शामिल कर बनाई गई 15 सदस्यीय प्रवर समिति ने विधेयक में तीन बदलाव किए। मजेदार बात यह है कि ये तीनों बदलाव ही कोचिंग सेंटर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। प्रवर समिति ने पहला बदलाव विधेयक के 'खंड घ' की चतुर्थ पंक्ति यानी कोचिंग सेंटर की परिभाषा में करते हुए पूर्व पेश विधेयक में वर्णित विद्यार्थियों की संख्या को पचास से बढ़ाकर एक सौ कर दिया। इसके अनुसार अब वह ही संस्था कोचिंग सेंटर के दायरे में आएगी, जहां कोचिंग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या सौ होगी।

वहीं प्रवर समिति ने पूर्व में पेश किए गए विधेयक में दो और बदलाव करते हुए नियमों के उल्लंघन में लगने वाली जुर्माना राशि को आधे से भी कम कर दिया है। विधेयक के खंड-2 में जुर्माना राशि को लेकर प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत पूर्व में पेश किए विधेयक में पहली बार नियमों के उल्लंघन पर दो लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया था। उसे प्रवर समिति ने कम करके पचास हजार करने की सिफारिश की है। वहीं दूसरी बार नियमों के उल्लंघन पर पूर्व में पेश किए गए विधेयक में पांच लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान था। इसे कम करके दो लाख रुपए कर दिया गया है। कोचिंग सेंटर्स पर नियंत्रण रखने का यह विधेयक बजट सत्र में विधानसभा में यकायक रखा गया। अब इस पर बुधवार को चर्चा होने की संभावना है

यह थे प्रवर समिति में

समिति में उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा के अलावा भाजपा से फूलसिंह मौणा, राधेश्याम बैरवा, संदीप शर्मा, दीप्ति किरण माहेश्वरी, कालीचरण सराफ, नौक्षम, राजेंद्र गुर्जर, बाबूसिंह राठौड़ को शामिल किया गया। वहीं कांग्रेस से राजेंद्र पारीक, श्रवणकुमार, जाकिर हुसैन गैसावत, कांतिप्रसाद मीणा, निर्दलीय अशोक कोठारी और बाप पार्टी से उमेश मीणा को शामिल किया गया।

कोचिंग के विद्यार्थी कर रहे आत्महत्याएं

प्रदेश में कोचिंग विद्यार्थियों की आत्महत्या की खबर आए दिन सुनने में आती है। 2018 से लेकर 2024 के बीच राजस्थान में 113 कोचिंग विद्यार्थियों ने आत्महत्या की। इसमें सबसे ज्यादा 94 मामले अकेले कोटा की कोचिंग से जुड़े हैं। ज्यादातर आत्महत्याओं के पीछे पुलिस ने कारण पढ़ाई का मानसिक तनाव बताया। कोचिंग सेंटर्स की मनमानी फीस और तनावपूर्ण वातावरण पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने 16 जनवरी, 2024 को गाइड लाइन जारी करते हुए राज्य सरकारों को इसकी पालना में कानून बनाने के निर्देश दिए थे।

विधेयक में ये प्रावधान

  • कोचिंग सेंटर्स मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे, बीच में कोचिंग छोड़ने पर 10 दिन में फीस लौटानी होगी
  • भ्रामक विज्ञापन नहीं दे सकेंगे, कोचिंग सेंटर में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होना अनिवार्य
  • बच्चों पर दबाव बनाया, नियमों का उल्लंघन किया तो 50 हजार से 2. लाख जुर्माना, रजिस्ट्रेशन रद्द करने, प्रॉपर्टी जब्ती का प्रावधान।
  • कोचिंग पर निगरानी के लिए बनेगा राजस्थान कोचिंग सेंटर प्राधिकरण।
  • स्टूडेंट्स की शिकायतों के समाधान के लिए जिला स्तर पर बनेंगे कॉल सेंटर
  • ब्रांच को भी अलग कोचिंग सेंटर माना जाएगा।

 

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