Tuesday, December, 16,2025

किशनगढ़ एयरपोर्ट विस्तार को मिली कैबिनेट की मंजूरी

जयपुर: भजनलाल शर्मा कैबिनेट ने बुधवार को कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और जनहित से जुड़े फैसलों को मंजूरी दी। इन निर्णयों का असर राज्य में उड़ान सुविधाओं, सरकारी भर्तियों, अनुकंपा नियुक्ति प्रक्रियाओं और सेवा नियमों के लागू होने पर व्यापक रूप से दिखाई देगा। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि ये फैसले शासन में पारदर्शिता, संवेदनशीलता और सुगमता लाने के उद्देश्य से लिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में किशनगढ़ एयरपोर्ट के लिए अतिरिक्त 15 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराने का प्रस्ताव शामिल है। कैबिनेट ने इसे मंजूरी देते हुए कहा कि इस भूमि पर 900 मीटर लंबी एप्रोच लाइट्स और इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम स्थापित किए जाएंगे। इससे कोहरे और रात के समय विमानों का सुरक्षित और निर्वाध संचालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। फैसले के बाद एयरपोर्ट पर उड़ानों की संख्या बढ़ने, पर्यटन गतिविधियों के विस्तार, औद्योगिक विकास और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन की संभावनाएं मजबूत होंगी। मंत्री पटेल ने कहा कि किशनगढ़ एयरपोर्ट अब जयपुर हवाई अड्डे का प्रभावी बैकअप भी बन सकेगा।

आरक्षित सूची की वैधता अब एक वर्ष

कैबिनेट ने प्रतियोगी परीक्षाओं में आरक्षित सूची की वैधता अवधि छह माह से बढ़ाकर एक वर्ष किए जाने का भी निर्णय लिया। इससे एक ही भर्ती प्रक्रिया में अधिक उम्मीदवारों को नियुक्ति का अवसर मिल सकेगा। सरकार का कहना है कि सूची की वैधता की समय सीमा बढ़ने से पद रिक्त रहने की समस्या में भी कमी आएगी।

अनुकंपा नियुक्तिः आवेदन अब 180 दिन तक

कैबिनेट ने अनुकंपात्मक नियुक्ति में बड़ा बदलाव करते हुए आवेदन की समय सीमा 90 दिन से बढाकर 180 दिन करने का निर्णय लिया। भर्ती प्रक्रियाओं में बड़ा बदलाव मोटर वाहन उप निरीक्षक पद की न्यूनतम योग्यता में संशोधन है। अब उच्चतर योग्यता वाले अभ्यर्थी भी इस पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। नए संशोधन के बाद एक वर्ष के वर्कशॉप अनुभव और परिवहन यान श्रेणी का ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य नहीं रहेगा। सरकार ने राजस्थान मूल्यांकन सेवा नियम, 1979 में विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) के गठन का प्रावधान जोड़ने की भी मंजूरी दी, जिससे वर्ष 2024-25 से लंबित पदोन्नति मामलों का निस्तारण किया जा सकेगा। कैबिनेट ने विभिन्न सेवाओं में अनुकंपा नियुक्ति को व्यापक बनाते हुए सशस्त्र बलों और पैरा मिलिट्री के मृत अथवा स्थायी रूप से अशक्त कार्मिकों, उत्तराखंड त्रासदी के पीड़ितों तथा कोविड-19 संक्रमण से अनाथ हुए व्यक्तियों को शामिल करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं को भी नियमों में सम्मिलित किया है। इन प्रावधानों को अब राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम-2014 में जोड़ दिया गया है।

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