Tuesday, April, 08,2025

विधियां निरसन बिल पास हुआ तो गैर जरूरी 45 कानून होंगे निरस्त

जयपुर: विधानसभा में सोमवार को तीन विधेयकों का भविष्य तय होगा। इनमें कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण, प्रदेश में 45 गैर जरूरी हो चुके पुराने कानूनों को खत्म करने और शहरी विकास प्राधिकरणों के नियमों में बदलाव से जुड़े बिलों पर बहस होगी। राजस्थान विधियां निरसन विधेयक-2025 पर बहस के लिए संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल विधानसभा में प्रस्ताव रखेंगे। बहस के बाद बिल को पारित किया जाएगा। इस बिल के पारित होने के बाद गैर जरूरी कानून एक साथ खत्म हो जाएंगे।

इन गैर जरूरी कानूनों में पंचायतीराज एक्ट में संशोधन से जुड़े कानून के साथ ही, बीकानेर स्टेट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एमेंडमेंट एक्ट-1952, बीकानेर म्यूनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट 1952 जैसे पुराने कानून भी शामिल हैं। वहीं, विधानसभा में नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक-2025 पर बहस के लिए प्रस्ताव रखेंगे। इस बिल में राजस्थान नगर सुधार अधिनियम-1959, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम-1982, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम-2009, अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम-2013, उदयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम-2023 व कोटा विकास प्राधिकरण एक्ट-2023 को संशोधित किया जाएगा।

बिल पास हुआ तो कोचिंग सेंटर होंगे सरकार के नियंत्रण में

विधानसभा में सोमवार को राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक 2025 पर बहस होगी। बिल में कोचिंग संस्थाओं को नियंत्रित करने और स्टूडेंट्स के मानसिक और आर्थिक दबाव को कम करने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। बिल पास होने के बाद 50 या इससे ज्यादा स्टूडेंट्स वाले कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। इसके लिए जिला स्तर पर कमेटियां बनेंगी। कोचिंग सेंटर पर निगरानी के लिए राजस्थान कोचिंग सेंटर प्राधिकरण बनेगा। कोचिंग सेंटर मनमानी और एक मुश्त फीस नहीं ले सकेंगे, चार किस्तों में फीस जमा करवाने का ऑप्शन देना होगा। स्टूडेंट को बीच में कोचिंग छोड़ने पर फीस वापस करनी होगी। हर कोचिंग सेंटर को अपने यहां नियमित तौर पर कॅरिअर काउंसलिंग करनी होगी।

धर्मांतरण बिल फिर अटका

बजट सत्र का सोमवार को आखिरी दिन माना जा रहा है, जबकि धर्मांतरण विरोधी बिल को कार्य सूची में नहीं है। यह बिल 3 फरवरी को सदन में पेश हुआ था, लेकिन पारित करवाने की तारीख तय नहीं की गई। अगर सत्र की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ती है, तो धर्मांतरण बिल फिर से अगले सत्र तक अटक जाएगा। प्रदेश में पिछले 16 साल से धर्मांतरण विरोधी बिल किसी न किसी वजह से अटक रहा है।

 

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