Monday, April, 21,2025

55 साल में चौथी बार लाया गया धर्मांतरण निरोधक विधेयक

जयपुर : राजस्थान विधानसभा में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए "राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेद विधेयक 2025’ पेश किया गया। अब इस पर चर्चा होगी। साथ ही इस विधेयक के पास होने पर जबरन धर्म परिवर्तन पर कठोर 
सजा का प्रावधान लागू हो जाएगा। राजस्थान में अवैध धर्मांतरण रोके जाने का कानून बने, इसके लिए चौथी बार ऐसा विधेयक लाया गया है। हालांकि, अब से पहले तीन बार लाए गए विधेयक कानून की शक्ल नहीं ले सके। 
सरकार बदलने या फिर राज्य सरकार का केन्द्र से तालमेल नहीं होने के कारण विधेयक राजभवन और राष्ट्रपति भवन में रोके दिए गए, लेकिन अब भजनलाल सरकार में पेश हुए इस विधेयक के कानून की शक्ल लेने की पूरी संभावना है।

विधेयक में जबरन धर्मांतरण पर 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान
n    नए विधेयक के अनुसार जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर आरोपी को 3 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। 
n    मर्जी से धर्म परिवर्तन करने पर भी 60 दिन पहले जिला कलेक्टर को इसकी सूचना देनी होगी। 
n    यह नियम झारखंड, कर्नाटक और गुजरात में पहले से लागू हो चुका है। 
n    इसके अलावा लव जिहाद करने वाले व्यक्ति के विवाह को पारिवारिक न्यायालय निरस्त कर सकता है। साथ ही यह गैर जमानती अपराध माना जाएगा।


1970 में पहली बार लाया गया विधेयक
अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए विधानसभा में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार में 3 नवंबर, 1970 में ऐसा विधेयक लाया गया था। उस समय के समाज कल्याण मंत्री विशंभर नाथ जोशी ने इस विधेयक को विधानसभा में रखा था। उस समय अजमेर और दक्षिण राजस्थान में अवैध धर्मांतरण की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। लेकिन बाद में राजनीतिक कारणों से यह बिल प्रवर समिति को सौंप दिया गया। 


36 साल बाद फिर बिल लाईं वसुंधरा राजे
सुखाड़िया सरकार के 36 साल बाद पूरे बहुमत से पहली बार प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुई राजे सरकार ने राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2006 सदन में रखा। 31 मार्च, 2006 को रखे गए इस बिल को 7 जुलाई, 2006 को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया, लेकिन विधेयक को राजभवन में रोक दिया गया। एक बार फिर से राजे सरकार में नए सिरे से कुछ संशोधन के साथ 13 फरवरी, 2008 को राजस्थान "धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2008’ रखा। इसको 20 फरवरी, 2008 को पारित करके फिर से राजभवन भेजा गया। हालांकि यह विधेयक भी 16 साल तक अटका रहा और राज्य सरकार के संशोधित विधेयक लाने के आग्रह पर राष्ट्रपति भवन ने इसे लौटा दिया।
 

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