Friday, September, 26,2025

सामूहिक धर्मांतरण पर उम्रकैद... अवैध संस्थाओं पर बुलडोजर कार्रवाई का प्रावधान

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को भारी हंगामे के बीच 'राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025' ध्वनिमत से पारित हो गया। अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए इस विधेयक में कठोर प्रावधान किए गए हैं। इनमें सामूहिक धर्मांतरण पर उम्रकैद, अवैध संस्थाओं पर बुलडोजर कार्रवाई और पुनरावृत्ति पर आजीवन कारावास तक की सजा शामिल है।

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि यह विधेयक समाज में समरसता बनाए रखने और कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि संविधान धार्मिक स्वतंत्रता देता है, लेकिन छल, प्रलोभन या बलपूर्वक धर्मांतरण इसका हिस्सा नहीं है।

सभी अपराध होंगे गैर-जमानती

बिल के अनुसार धर्मांतरण से जुड़े सभी अपराध गैर-जमानती और संज्ञेय होंगे। इन मामलों की सुनवाई सेशन कोर्ट में होगी। मंत्री बेढ़म ने बताया कि अलवर और बांसवाड़ा जैसे जिलों में जबरन धर्मांतरण के मामलों में त्वरित कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि जबरन धर्मांतरण राष्ट्रीय अस्मिता के लिए खतरा है और इसे रोकना सरकार की प्राथमिकता है। बता दें कि प्रदेश में 2008 में भी धर्मांतरण विरोधी कानून लाया गया था, लेकिन वर्तमान विधेयक में प्रावधान और अधिक कठौर किए गए हैं।

बिल के प्रमुख प्रावधान

  • जबरन धर्मातरणः छल, प्रलोभन या बल से धर्म परिवर्तन पर 7 से 14 साल की कैद और न्यूनतम 5 लाख रुपए जुर्माना।
  • कमजोर वर्ग (नाबालिग, महिला, SC/ST, दिव्यांग): 10 से 20 साल की कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना।
  • सामूहिक धर्मातरणः 20 साल से उम्रकैद तक की सजा और 25 लाख रुपए जुर्माना। प्रयुक्त संपत्ति जब्त होगी और अतिक्रमण की स्थिति में बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी।
  • विदेशी फंडिंग: अवैध संस्थाओं से धन लेकर धर्मांतरण पर 10 से 20 साल तक की कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना।
  • लव जिहाद: धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से किए गए विवाह को फैमिली कोर्ट अमान्य घोषित कर सकेगा। दोषियों को 20 साल तक कैद और 30 लाख रुपए जुर्माना।
  • पुनरावृत्तिः दोबारा अपराध पर 20 साल से उम्रकैद तक की सजा और 50 लाख रुपए जुर्माना।
  • स्वैच्छिक धर्म परिवर्तनः इच्छुक व्यक्ति को 90 दिन पहले जिला
  • मजिस्ट्रेट को सूचना देनी होगी। उल्लंघन पर 7 से 10 साल कैद और 3 लाख रुपए जुर्माना।
  • धर्माचार्यः धर्म परिवर्तन करवाने वाले को 60 दिन पहले नोटिस देना होगा, उल्लंघन पर 10 से 14 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना।
  • संस्थाएं: धर्मातरण में शामिल संस्थाओं का पंजीकरण रद्द, 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना और भवन सीज या ध्वस्त करने का प्रावधान।

 

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