Wednesday, November, 26,2025

वंडरलैंड पार्क के पास ओपन गार्बेज डिपो पर NGT सख्त

जयपुर: राजधानी जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र में वंडरलैंड पार्क के निकट 15 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में फैले खुले कचरा भंडारण केंद्र (ओपन गार्बेज डिपो) को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सख्ती दिखाई है। एनजीटी की भोपाल स्थित सेंट्रल जोन बेंच ने इसे पर्यावरण और जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा मानते हुए राज्य सरकार, जयपुर जिला कलेक्टर और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (RSPCB) से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। एनजीटी की खंडपीठ में शामिल जस्टिस शिव कुमार सिंह और विशेषज्ञ सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी ने जयपुर निवासी सचिन ढाका और अन्य की याचिका पर यह आदेश जारी किया।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सारा एस. शर्मा और शुभम सोनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में बताया कि जयपुर नगर निगम ने मानसरोवर में वंडरलैंड पार्क के पास विशाल खुला कचरा भंडारण केंद्र बनाया है। यह केंद्र घनी आबादी वाली रिहायशी कॉलोनी, पेयजल टैंकों और द्रव्यवती नदी के निकट स्थित है। याचिका में कहा गया है कि इस स्थान को नगर निगम ने 'ट्रांसफर प्वाइंट' घोषित किया है, जहां आधे जयपुर का कचरा जमा किया जाता है: है और बाद में इसे लैंडफिल साइट पर ले जाया जाता है। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नजदीक होने के बावजूद कचरा एकत्र करने की अनुमति एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से नहीं ली गई। याचिका में दावा किया गया है कि यह ओपन गार्बेज डिपो सार्वजनिक पार्क और पानी की टंकी के पास होने के कारण दुर्गंध और संक्रमण का केंद्र बन गया है। आसपास के निवासियों को दमा, एलर्जी और श्वसन संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि नगर निगम कर्मचारी या निजी ठेकेदार कभी-कभी कचरे को जला देते हैं, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता है। इसके अलावा इस स्थान पर अवैध अतिक्रमण और भूमि का दुरुपयोग भी हो रहा है।

अगली सुनवाई 12 जनवरी को

एनजीटी ने राज्य सरकार और संबंधित विभागों को चार सप्ताह में जवाब और छह सप्ताह में तथ्यात्मक रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी 2026 को होगी। ट्रिब्यूनल ने चेतावनी दी है कि उल्लंघन की पुष्टि होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

संयुक्त समिति गठित

एनजीटी ने माना कि यह मामला ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का उल्लंघन है और पर्यावरणीय संतुलन के लिए खतरा है। इस पर एक संयुक्त समिति गठित की गई है, जिसमें यूडीएच के प्रधान सचिव का प्रतिनिधि, जयपुर जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि और आरएसपीसीबी के सदस्य सचिव शामिल होंगे। समिति को मौके का निरीक्षण कर कचरा निस्तारण प्रक्रिया, पर्यावरण नियमों के पालन और प्रदूषण स्तर की जांच करने का निर्देश दिया गया है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को नोडल एजेंसी बनाया गया है।
 

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