Friday, September, 26,2025

समरावता प्रकरणः अधिकारियों को रिपोर्ट में क्लीन चिट

जयपुर: देवली-उनियारा उपचुनाव में 13 नवंबर, 2024 को मतदान के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा एसडीएम को थप्पड़ मारने और उसके बाद हुई हिंसा की घटना में संभागीय आयुक्त की जांच रिपोर्ट सामने आई है। तत्कालीन अजमेर संभागीय आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि घटना के समय मौजूद अधिकारियों ने राजकीय कर्तव्य निर्वहन में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती। इस आधार पर अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी गई है। सरकार ने इस घटना की जांच 21 नवंबर, 2024 को तत्कालीन अजमेर संभागीय आयुक्त महेशचन्द्र शर्मा को सौंपी थी। शर्मा ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट 9 अप्रैल, 2025 को सरकार को सौंप दी थी. लेकिन सरकार ने अब तक इसे सार्वजनिक नहीं किया। शर्मा 30 मई, 2025 को सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं।

मंत्री की नाराजगी... न्यायिक जांच की मांग की थी

इस मामले में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा लगातार अधिकारियों को जिम्मेदार बताते हुए न्यायिक जांच की मांग करते रहे थे। उनका कहना था कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण हालात बिगड़े और हिंसा हुई।

आयोग ने अप्रैल में सौंपी रिपोर्ट

वहीं दूसरी ओर, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने टोंक जिले में हुए इस थप्पड़ कांड और उपद्रव मामले में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। आयोग ने 2 अप्रैल, 2025 को अपनी 23 पन्नों की रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी। इसमें मालपुरा एसडीएम और एरिया मजिस्ट्रेट अमित चौधरी को थप्पड़ कांड का दोषी माना गया, जबकि बाद में हुए उपद्रव के लिए पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया। आयोग ने राज्य सरकार को सिफारिश की कि आरोपी अफसरों के खिलाफ 30 दिन के भीतर कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही निर्दोष ग्रामीणों के खिलाफ दर्ज मुकदमों की समीक्षा और पीड़ितों को मुआवजा देने की अनुशंसा भी की। आयोग ने इस मामले की जांच के लिए छह सदस्यीय समिति गठित की थी, जिसके संयोजक निरूपम चमका थे।

मुआवजे की मांग मानी

आयोग और जिला कलेक्टर टोंक की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने समरावता ग्राम में हुई हिंसा में घायल व्यक्तियों और क्षति की भरपाई के लिए 30 लाख 95 हजार रुपए स्वीकृत किए। इसमें सात घायलों को एक-एक लाख रुपए की आर्थिक, जबकि शेष राशि मकानों और वाहनों के नुकसान की भरपाई के लिए स्वीकृत की गई।

पांच मामलों की जांच जारी

घटना के बाद पुलिस ने कुल पांच एफआईआर दर्ज कीं। इनमें से चार नगर फोर्ट थाने और एक अलीगढ़ थाने में दर्ज हुई। इन मामलों की जांच अभी भी जारी है। पुलिस ने मुख्य अभियुक्त के रूप में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को नामजद किया था। मीणा ने लगभग 240 दिन जेल में बिताए और बाद में 11 जुलाई, 2025 को राजस्थान हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई।

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