Thursday, January, 29,2026

बाल वाहिनियों में क्षमता 5 की और सफर करते मिले 17 बच्चे

जयपुर: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (रालसा) के निर्देश पर सोमवार सुबह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिवों ने शहर में स्कूल वाहनों का आकस्मिक निरीक्षण किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रथम के सचिव दीपेंद्र माथुर और द्वितीय की सचिव पल्लवी शर्मा सुबह 7 बजे मोबाइल मजिस्ट्रेट, आरटीओ व ट्रैफिक पुलिस की टीम के साथ सड़कों पर उतरे। शहर के कई इलाकों में विद्यालयों की बसों, बैन और ऑटो की गहन जांच की गई। निरीक्षण में कई गंभीर कमियां और नियमों की अवहेलनाएं सामने आईं।

बनीपार्क क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान कई बाल वाहिनियों में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं पाया गया। पल्लवी शर्मा ने बताया कि जिन वाहनों की क्षमता केवल पांच बच्चों की थी, उनमें 14 से 17 बच्चों को बिठाया गया था। छोटे बच्चों को खड़े होने तक की जगह नहीं मिली थी। एक बच्चे को घुटन के कारण उल्टी तक हो गई। जांच के दौरान पाया कि कई वाहनों पर 'ऑन स्कूल ड्यूटी' का संकेत तक अंकित नाहीं था। कुछ वाहनों का पंजीकरण वर्ष 2022 में ही समाप्त हो चुका था, परंतु उनका नवीनीकरण नहीं कराया गया था। ऐसे वाहन बिना नवीनीकरण के बच्चों को लाने-ले जाने में लगे हुए पाए गए।

15 साल पुराने वाहन, रजिस्ट्रेशन भी खत्म

निरीक्षण के दौरान चार बाल वाहिनियों को गैरकानूनी संचालन के कारण जब्त किया गया। छह वाहनों के चालान काटे गए, जिन वाहनों में सीटिंग क्षमता से कई गुना अधिक बच्चों को बैठाया गया था, उनके कागजात मौके पर ही जब्त किए गए। बनीपार्क स्थित एक विद्यालय में 15 वर्ष की अवधि पार कर चुके वाहनों से बच्चों को लाने-ले जाने का कार्य पाया गया, जिन पर तुरंत जब्ती की कार्रवाई की गई। मानसरोवर क्षेत्र में एक वाहन चालक के पास लाइसेंस, वर्दी और आवश्यक कागजात तक नहीं मिले। इन कमियों पर भी चालान काटा गया।

स्कूलों को मौके पर दिए सख्त निर्देश

निरीक्षण के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर तीनों विद्यालयों को मौखिक निर्देश दिए गए कि वे बाल वाहिनियों से संबंधित सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करें। पल्लवी शर्मा ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन से जुड़े नियमों की पालना आवश्यक है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी को भी निर्देश भेजे गए है, ताकि इन्हें सभी विद्यालयों में लागू करवाया जा सके।

साल में तीन बार निरीक्षण अनिवार्य

रालसा ने सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को वर्ष में तीन बार स्कूल वाहनों का निरीक्षण करने के निर्देश जारी किए हैं। इन निरीक्षणों की रिपोर्ट 10 अप्रैल, 10 अगस्त और 10 दिसंबर तक भेजनी होगी। इसके अलावा मासिक निरीक्षण रिपोर्ट माह की 15 तारीख तक भेजना अनिवार्य किया गया है।

आपातकालीन निकास, प्राथमिक चिकित्सा किट और GPS तक गायब

कई वाहनों में आपातकालीन निकास की व्यवस्था नहीं थी। अधिकांश में प्राथमिक उपचार किट नहीं मिली। जीपीएस भी नहीं लगा था, जिससे स्कूल द्वारा वाहन की निगरानी संभव नहीं हो रही थी। कई बसों और वैन में सहायक उपलब्ध नहीं था, जबकि नियमों के अनुसार बच्चों को चढ़ाने-उतारने के लिए सहायक अनिवार्य है। स्कूल वैन और ऑटो में पीली पट्टी नहीं होने पर मौके पर ही चालान काटे गए।

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