Tuesday, August, 12,2025

प्रदेश में लागू होंगे नए इको फ्रेंडली बिल्डिंग बायलॉज

जयपुर: प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में रियल एस्टेट सेक्टर को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में 12 मई को नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खरां नए बिल्डिंग बायलॉज लॉन्च करने जा रहे हैं।

नगरीय विकास के प्रमुख सचिव वैभव गालरिया के निर्देशन में बने इन बायलॉज में इको-फ्रेंडली और ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण को लेकर कई अहम प्रावधान किए गए हैं। इन नए बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार, व्यावसायिक भूखंडों को छोड़कर सभी प्रकार के भू-उपयोग वाले 750 वर्गमीटर से बड़े भूखंडों पर हरित क्षेत्र विकसित करना अनिवार्य किया गया है।

वहीं, 10 हजार वर्गमीटर से बड़े भूखंडों पर ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण अनिवार्य होगा। बिल्डर्स को पूर्णता प्रमाण पत्र और अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कम से कम सिल्वर या समकक्ष ग्रेड का ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा।

कैसी होती हैं ग्रीन बिल्डिंग्स

ग्रीन बिल्डिंग यानी ऐसी इमारतें जिनका निर्माण पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल होता है। इन इमारतों में प्राकृतिक रोशनी और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके ऊर्जा खपत को कम किया जाता है। साथ ही, ऐसी इमारतों में वर्षा जल संचयन और वेस्ट वाटर रिसाइक्लिंग जैसी तकनीकों से पानी की बचत की जाती है।

मौजूदा बिल्डिंग बायलॉज में है ये व्यवस्था

फिलहाल, ग्रुप हाउसिंग में 15 प्रतिशत और फ्लैट योजनाओं में 10 प्रतिशत हरित क्षेत्र का प्रावधान है, लेकिन ग्रीन बिल्डिंग निर्माण को लेकर कोई बाध्यता नहीं है। अब नए बायलॉज से न सिर्फ हरियाली बढ़ेगी, बल्कि ग्रीन बिल्डिंग्स को भी बढ़ावा मिलेगा। इन बदलावों से प्रदेश में पर्यावरणीय संतुलन बेहतर होने की उम्मीद है और शहरी विकास टिकाऊ एवं दीर्घकालिक रूप में आगे बढ़ेगा।

हरित क्षेत्र के प्रावधान और ग्रीन बिल्डिंग की अनिवार्यता

नए नियमों के तहत 750 से 5000 वर्गमीटर तक के भूखंडों पर BAR (बिल्ट-अप एरिया रेशियो) के अनुसार 10 से 15 प्रतिशत तक हरित क्षेत्र रखना होगा। वहीं, 5000 वर्गमीटर से बड़े भूखंडों पर 15 से 20 प्रतिशत तक हरित क्षेत्र रखना अनिवार्य किया गया है। बता दें कि ग्रीन बिल्डिंग प्रमाण पत्र के आधार पर बिल्डर को अतिरिक्त BAR का लाभ भी निःशुल्क मिलेगा। सिल्वर ग्रेड पर 4 प्रतिशत, गोल्ड ग्रेड पर 7 प्रतिशत और प्लेटिनम ग्रेड पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त BAR का लाभ बिल्डर को दिया जाएगा। हालांकि, निर्माण स्वीकृति से पहले बिल्डर को यह अतिरिक्त BAR राशि अग्रिम रूप से जमा करनी होगी, जिसे निर्धारित मापदंडों की पूर्ति के बाद लौटाया जाएगा।

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